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'सड़क की हालत ठीक नहीं, जबकि टोल वसूला जा रहा...', हाईवे पर हो रहे हादसों पर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट

 Reported By: Atul Bhatia Edited By: Subhash Kumar
 Published : Nov 10, 2025 12:31 pm IST,  Updated : Nov 10, 2025 02:25 pm IST

देश में हाईवे पर हो रहे हादसों सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से 2 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस स्थिति को तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है।

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हाईवे हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। Image Source : PTI

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के फलोदी और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हुए बड़े सड़क हादसों पर खुद संज्ञान लेते हुए चिंता जताई है। इन दोनों हादसों में 18 और 19 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की बेंच ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने NHAI और परिवहन मंत्रालय से इस बारे में रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सड़क में गड्ढे और खराब मेंटेनेंस भी हादसों की एक वजह है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कुछ कहा है।

सड़क की हालत ठीक नहीं, टोल वसूला जा रहा- सुप्रीम कोर्ट

हाईवे पर हादसों को लेकर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे के किनारे बिना अनुमति के ढाबे खुलने से बड़े हादसे हो रहे हैं। ट्रक वहीं रुक जाते हैं और तेज रफ्तार में आने वाले वाहन खड़े ट्रकों को देख नहीं पाते, जिससे जानलेवा टक्कर हो जाती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सड़क की हालत भी ठीक नहीं है, जबकि टोल वसूला जा रहा है। सड़क में गड्ढे और खराब मेंटेनेंस भी हादसों की एक वजह है।

 NHAI और परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NHAI और परिवहन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय को दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जिन दो हाईवे (राजस्थान के फलोदी और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में) पर हादसे हुए, वहां कितने ढाबे हाईवे की जमीन पर या बिना अनुमति के बने हुए हैं।

इसे तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत- सुप्रीम कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान हाईवे की स्थिति पर भी बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि मेंटेनेंस के दौरान कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कौन-कौन से नियमों का पालन किया गया और क्या मानक पूरे किए गए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हाईवे पर इस तरह की अनियमितता से जान जा रही हैं और इसे तुरंत नियंत्रित करने की जरूरत है।

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