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गैंगरेप पीड़िता हो गई 27 हफ्ते की प्रेगनेंट तब कोर्ट से मिली अबॉर्शन की इजाजत, जानें क्या है पूरा मामला

 Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : Apr 28, 2023 09:37 pm IST,  Updated : Apr 28, 2023 09:37 pm IST

मां की याचिका पर कोर्ट का ये आदेश आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी के साथ नेपाल में अक्टूबर 2022 में उस वक्त गैंगरेप हुआ जब लड़की के मां-बाप दिल्ली में काम कर रहे थे।

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पीड़िता की मां की याचिका पर कोर्ट का ये आदेश आया है। Image Source : REPRESENTATIVE PIC

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक गैंगरेप पीड़िता की 27 हफ्ते की प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत दे दी है। पीड़ित नाबालिग लड़की नेपाल की है और 27 हफ्ते की प्रेगनेंट है। कोर्ट ने लोक नायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल के 2 डॉक्टरों की ओर से यह जानकारी देने के बाद ये आदेश पारित किया है कि मेडिकल बोर्ड की राय में प्रेगनेंसी को मेडिकल तरीके से खत्म किया जा सकता है।

मां की याचिका पर आया आदेश

कोर्ट का ये आदेश पीड़िता की मां की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी के साथ नेपाल में अक्टूबर 2022 में उस वक्त गैंगरेप हुआ जब लड़की के मां-बाप दिल्ली में काम कर रहे थे। मां ने याचिका में बेटी की प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत मांगी थी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, 'इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पीड़िता और परिवार नेपाल के नागरिक हैं, ये अदालत एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सकों को जल्द से जल्द प्रेगनेंसी को खत्म करने का निर्देश देती है।'

अदालत को ये जानकारी दी गई कि मार्च में अपने माता-पिता के साथ भारत आने के बाद लड़की को अपने प्रेगनेंट होने का पता चला लेकिन जब तक उसने प्रेगनेंसी के खात्मे के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, तब तक प्रेगनेंसी 25 हफ्ते से ज्यादा की हो चुकी थी। जबकि प्रेगनेंसी को खत्म करने की इजाजत केवल 24 सप्ताह तक ही है। (इनपुट:भाषा)

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