Saturday, April 27, 2024
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ग्राहक को फ्लैट देने में कर दी 5 साल की देरी, प्रमोटर पर ठोका गया 16 लाख रुपये का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक प्रमोटर द्वारा ग्राहक को फ्लैट देने में 5 साल की देरी होने पर यूपी रेरा ने 16 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।

Vineet Kumar Singh Edited By: Vineet Kumar Singh @JournoVineet
Published on: June 22, 2023 17:52 IST
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Image Source : PIXABAY REPRESENTATIONAL नोएडा में फ्लैट देने में देरी करने पर प्रमोटर पर 16 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक प्रमोटर पर ग्राहक को फ्लैट 5 साल की देरी से देना भारी पड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, महागुन मेजेरिया के प्रमोटर को दिल्ली के एक व्यक्ति को फ्लैट आवंटन में देरी पर 16 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ा है। नोएडा की आवासीय परियोजना के प्रमोटर ने इस व्यक्ति को तय समय से 5 साल बाद फ्लैट का कब्जा दिया था। उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (UP RERA) के मुताबिक, खरीदार ने नोएडा के सेक्टर-78 स्थित महागुन मेजेरिया में 2017 में फ्लैट बुक कराया था।

ग्राहक ने फ्लैट के लिए दिए थे 1.35 करोड़ रुपये

UP RERA ने बताया कि दिल्ली के इस व्यक्ति ने इस प्रोजेक्ट के प्रमोटर नेक्सजेन इन्फ्राकॉन को 1.35 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया था। प्राधिकरण ने बयान में कहा,‘प्रवर्तक ने दिसंबर, 2018 में फ्लैट देने का वादा किया था। हलांकि, फ्लैट मिलने को लेकर लगातार हुई देरी के बाद खरीदार ने 2021 में रेरा से संपर्क किया।' UP RERA (Uttar Pradesh Real Estate Regulatory Authority) की स्थापना वर्ष 2017 में तेजी से बढ़ रहे रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित करने के लिए की गई थी।

UP RERA ने खरीदार के पक्ष में सुनाया फैसला
UP RERA के एक अधिकारी ने कहा कि फ्लैट के खरीदार से प्रमोटर ने 2021 में फ्लैट आवंटित करने का वादा किया था। जब प्रवर्तक बिल्डर-खरीदार समझौते की शर्तों को पूरा न कर सका तो यह मामला निपटान के लिए रेरा में पहुंचा। UP RERA ने सभी शिकायतों को सुनने के बाद फैसला घर खरीदार के पक्ष में दिया। बता दें कि नोएडा में कई ऐसे ग्राहक सामने आए हैं जिन्हें तय समय सीमा के भीतर अपना फ्लैट नहीं मिल पाया है। बता दें कि हाल ही में आदेशों का पालन नहीं करने पर UP RERA ने 13 बिल्डरों पर 1.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। (भाषा)

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