Sunday, December 21, 2025
Advertisement
  1. Hindi News
  2. भारत
  3. राष्ट्रीय
  4. 'वाहन मालिकों को इथेनॉल मिक्स पेट्रोल खरीदने पर किया जा रहा मजबूर', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सोमवार को होगी सुनवाई

'वाहन मालिकों को इथेनॉल मिक्स पेट्रोल खरीदने पर किया जा रहा मजबूर', सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, सोमवार को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर अब सोमवार को सुनवाई होनी है। दायर याचिका में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से भी खास अपील की गई है।

Edited By: Dhyanendra Chauhan @dhyanendraj
Published : Aug 31, 2025 12:54 pm IST, Updated : Aug 31, 2025 12:58 pm IST
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई- India TV Hindi
Image Source : PTI सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई

पेट्रोल में इथेनॉल मिलाए जाने का मुद्दा अब कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP-20) को देशभर में लागू करने को चुनौती दी गई है।

वाहन मालिकों को किया जा रहा मजबूर

याचिका में आरोप लगाया गया है कि लाखों वाहन मालिकों को ऐसा ईंधन इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो उनके वाहनों के अनुरूप नहीं है। यह जनहित याचिका प्रधान न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एक सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

इथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराए जाने की मांग

वकील अक्षय मल्होत्रा द्वारा दायर याचिका में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि सभी पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल मुक्त पेट्रोल उपलब्ध कराया जाए। 

इथेनॉल की मात्रा को दिखाने वाला लेबल लगाने की भी मांग

साथ ही इसमें यह भी अनुरोध किया गया है कि सभी पेट्रोल पंपों और वितरण इकाइयों पर अनिवार्य रूप से इथेनॉल की मात्रा को दिखाने वाला लेबल लगाया जाए ताकि उपभोक्ताओं को साफ-साफ पता चले। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाए कि ईंधन भरते समय उपभोक्ताओं को उनके वाहनों की इथेनॉल अनुकूलता के बारे में सूचित किया जाए। (भाषा के इनपुट के साथ)

Latest India News

Google पर इंडिया टीवी को अपना पसंदीदा न्यूज सोर्स बनाने के लिए यहां
क्लिक करें

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। National News in Hindi के लिए क्लिक करें भारत सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement