चेन्नई: पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उनके द्वारा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल किरण बेदी के राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त चावल देने के बजाय नकदी देने के फैसले से सहमति जताई थी। नारायणसामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति के फैसले का अनुपालन किया जाना चाहिए।
Related Stories
अदालत ने कहा कि ‘केंद्रशासित प्रदेशों की सरकार अधिनियम 1963’ उपराज्यपाल को किसी मुद्दे पर मंत्रिपरिषद से सहमति नहीं होने पर मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति का फैसला संदर्भित मामले पर अंतिम है और इसका अनुपालन किया जाना चाहिए। एक ट्वीट में बेदी ने कहा, ‘मद्रास हाईकोर्ट ने भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा पुडुचेरी प्रशासन को दिए निर्देशों को बरकरार रखा है।’
बेदी ने कहा, ‘मुफ्त चावल के लिए बैंक खातों में सीधे पैसा हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था और पहले की तरह नहीं करने के लिए कहा था, जिसमें खरीद, भंडारण, परीक्षण, वितरण और जांच की जाती थी।’ नारायणसामी ने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कांग्रेस सरकार ने राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल देने का फैसला किया था। हालांकि, बेदी ने चावल आपूर्ति के बदले लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे नकद डालने का सुझाव दिया था।