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अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने मानी गलती, मीनाक्षी के वकील ने की बिना शर्त माफी की मांग

Written by: IndiaTV Hindi Desk Published : Apr 30, 2019 03:52 pm IST, Updated : Apr 30, 2019 09:55 pm IST

राहुल गांधी की तरफ से अवमानना मामले दिए गए शपथपत्र में अपने बयान पर खेद (Regret) शब्द का इस्तेमाल किया है जबकि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली मिनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने बिना शर्त माफी (Unconditional Apology) की मांग रखी है

Development on Contempt case against Rahul Gandhi main Supreme Court- India TV Hindi
Image Source : PTI Development on Contempt case against Rahul Gandhi main Supreme Court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। राहुल गांधी के लिए कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा उन्होंने बयान (सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि चौकीदार चोर है) गलती से दिया है, वह मेरी गलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से दिए गए शपथपत्र से असंतुष्टि जताई है।

राहुल गांधी की तरफ से अवमानना मामले दिए गए शपथपत्र में अपने बयान पर खेद (Regret) शब्द का इस्तेमाल किया है जबकि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली मिनाक्षी लेखी के वकील मुकुल रोहतगी ने बिना शर्त माफी (Unconditional Apology) की मांग रखी है। राहुल गांधी के वकील ने कहा है कि वह शपथ पत्र में माफी (Apology) शब्द भी डालेंगे। मामले की अगली सुनवाई 6 मई तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी इस मामले को लेकर नया शपथ पत्र 6 मई को दाखिल करेंगे।

दरअसल राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका मंजूर होने के बाद राहुल गांधी ने बयान दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि चौकिदार चोर है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद भाजपा नेता मिनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की शिकायत की थी।

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