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दिल्ली महिला आयोग व बरखा सिंह को अदालत का नोटिस

 Written By: IANS
 Published : May 22, 2015 08:57 pm IST,  Updated : May 22, 2015 08:59 pm IST

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और इसकी अध्यक्ष बरखा सिंह को आम आदमी पार्टी (आप) नेता कुमार विश्वास की याचिका पर एक नोटिस जारी किया। दिल्ली महिला आयोग

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दिल्ली महिला आयोग व बरखा सिंह को अदालत का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) और इसकी अध्यक्ष बरखा सिंह को आम आदमी पार्टी (आप) नेता कुमार विश्वास की याचिका पर एक नोटिस जारी किया। दिल्ली महिला आयोग ने कुमार विश्वास को आप की एक कार्यकर्ता की शिकायत पर सम्मन जारी किया था, जिसे कुमार विश्वास ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

महिला ने कुमार विश्वास पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसके साथ कथित संबंधों की अफवाहें खारिज नहीं की हैं, जिस कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है।

शिकायत करने वाली महिला को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया है, इसीलिए न्यायाधीश न्यायमूíत राजीव शकधर ने उसे भी सम्मन भेजा है। हालांकि न्यायालय ने डीसीडब्ल्यू द्वारा कुमार विश्वास को भेजे गए सम्मन पर रोक लगाने से मना कर दिया।

मामले की अगली सुनवाई एक जुलाई को निर्धारित करते हुए न्यायालय ने कहा, "उच्च न्यायालय का निबंधक शिकायतकर्ता (महिला) को बंद लिफाफे में सम्मन भेजेगा। न्यायालय नए पक्षकार (महिला), दिल्ली महिला आयोग और इसके अध्यक्ष को नोटिस जारी करता है।"

इससे पहले न्यायालय ने कुमार विश्वास के वकील सोमनाथ भारती से आम आदमी पार्टी नेता के खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में शिकायत करने वाली महिला को इस मामले में पक्षकार बनाने के लिए कहा।

सम्मन रद्द करने की मांग करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा कि कुमार विश्वास को गलत तरीके से सम्मन जारी किया गया और सम्मन जारी करने का फैसला डीसीडब्ल्यू के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।

न्यायालय ने हालांकि कहा, "सम्मन पर रोक नहीं लगाई जाएगी।"

न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली सरकार को यह कहते हुए पक्षकार से हटा दिया कि इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है।

सोमनाथ भारती ने अदालत परिसर में मीडिया की मौजूदगी पर आपत्ति जताई, जिस पर न्यायालय ने उनकी खिंचाई की।

न्यायमूर्ति शकधर ने अदालत परिसर में मीडिया की मौजूदगी पर भारती की आपत्ति पर उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, "सार्वजनिक सुनवाई की अवधारणा के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी मामले की सुनवाई में रुचि रखता है तो उसे इसकी अनुमति है। अगर आप मीडिया को प्रतिबंधित करना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता। यह एक सार्वजनिक सुनवाई है।"

कुमार विश्वास ने अपनी याचिका में कहा कि डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष ने राजनीतिक बदले की भावना से सम्मन जारी किया है।

आप ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है।

शिकायतकर्ता महिला ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमेठी में कुमार विश्वास के समर्थन में चुनाव प्रचार किया था। महिला ने कुमार विश्वास से मांग की थी कि वह उसके साथ संबंधों की अफवाहों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दें।

विश्वास ने महिला की बात को 'फिजूल' बताया, जिसके बाद उसने दिल्ली महिला आयोग में उनके खिलाफ शिकायत की थी। महिला की शिकायत पर आयोग ने विश्वास को सम्मन जारी किया था।

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