नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कथित संलिप्पता वाले नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली। (ये भी पढ़ें: बंद होंगे 2000 के नोट, मोदी सरकार फिर करेगी नोटबंदी?)
याचिका वापस ले लिए जाने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया। यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिए गए नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे।
गौर हो कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी में सोनिया और राहुल की हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब यंग इंडिया के खातों में कथित हेराफेरी की जांच करेगा। विभाग सोनिया और राहुल से पूछताछ भी कर सकता है।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने आरोप लगाया था कि सोनिया व अन्य ने मिलकर षड्यंत्र रचा, जिसके बाद असोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन लिमिटेड ने 90।25 करोड़ रुपए वसूलने का अधिकार ले लिया। स्वामी ने कहा था कि सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की 5000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।
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