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'जल्द ही हिंदुओं के चिता जलाने पर भी लग सकती है रोक'

न्यायालय ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे। बाद में 12 सितंबर, 2017 को न्यायालय ने इस प्रतिबंध को अस्थाई रूप से हटा दिया और पटाखों

Edited by: India TV News Desk
Published : Oct 11, 2017 08:19 am IST, Updated : Oct 11, 2017 08:19 am IST
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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राय ने आगे बढ़ते हुए कड़े शब्दों में एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस लगी है। राज्यपाल ने ट्वीट करते हुए कहा, 'कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओ की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे!' ये भी पढ़ें: अय्याश निकली राम रहीम की लाडली हनीप्रीत, लड़कों से बनाती थी रिश्ता

बता दें कि तथागत रॉय को हाल ही में त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। हाल ही में उन्होंने रोहिंग्या मुस्लमानों को 'कचरा' कहा था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी हुई है। अब दिल्ली में दीवाली से पहले आपको मार्किट में पटाखे नहीं दिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिवाली के बाद यानी 1 नवंबर 2017 से पटाखों की बिक्री फिर से शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि पता चल सके कि दिवाली पर पटाखों के कारण पर्यावरण पर कितना असर पड़ता है।

इसके साथ ही सरकार ने सारे स्थाई और अस्थाई लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। न्यायालय ने पिछले वर्ष 11 नवंबर को एक आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर पटाखों की थोक और खुदरा बिक्री की अनुमति देने वाले सभी लाइसेंस निलंबित कर दिये थे। बाद में 12 सितंबर, 2017 को न्यायालय ने इस प्रतिबंध को अस्थाई रूप से हटा दिया और पटाखों की बिक्री को अनुमति दे दी।

पुराने आदेश की पुन:बहाली के संबंध में सुनवाई के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पीठ से कहा था कि वह इस आवेदन का समर्थन करता है। याचिका दायर करने वाले अर्जुन गोपाल की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकर नारायणन ने अदालत के समक्ष कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध फिर से लागू होना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष दीवाली के बाद एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था।

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