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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को ED के सामने पेश होने का आदेश दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Jan 30, 2019 01:02 pm IST, Updated : Jan 30, 2019 01:02 pm IST
Supreme Court allows Karti Chidambaram to travel abroad, asks him to deposit Rs 10 crore first- India TV Hindi
Supreme Court allows Karti Chidambaram to travel abroad, asks him to deposit Rs 10 crore first with registry | PTI File

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कार्ति को अदालत की रजिस्ट्री में 10 करोड़ रुपए जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति से INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूछताछ के लिए 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। 

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कार्ति से कहा कि वह ‘कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें।’ चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ‘आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें। कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं।’ पीठ ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

कार्ति ने 10 से 26 फरवरी और फिर 23 से 31 मार्च के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 'टोटस टेनिस लिमिटेड' कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। 'टोटस टेनिस लिमिटेड' का कार्यालय ब्रिटेन में रजिस्टर्ड है।

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