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न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है? TMC की याचिका पर SC ने क्यों पूछा ये सवाल

 Written By: Kajal Kumari
 Published : Aug 26, 2026 07:00 am IST,  Updated : Aug 26, 2026 07:34 am IST

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में हुए एसआईआर को लेकर मंगलवार को टीएमसी की याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान पूछा-क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है। जानें क्यों कोर्ट ने ऐसा कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल- India TV Hindi
सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल Image Source : FILE PHOTO

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) मामले की सुनवाई के दौरान कई अहम कानूनी सवाल उठाए। कोर्ट ने पूछा कि क्या न्यायपालिका नए चुनाव कराने का आदेश दे सकती है, जब कई विधानसभा क्षेत्रों में जीत के अंतर से ज़्यादा वोटर्स के नाम हटाए जाने के दावे किए गए हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के एक सदस्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंद्योपाध्याय द्वारा दायर अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान ये सवाल पूछा।


टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ब्योरा
तृणमूल कांग्रेस के याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए, सीनियर वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने इस संबंध में कोर्ट के सामने एक विस्तृत ब्योरा पेश किया। इसमें 31 विधानसभा क्षेत्रों का ज़िक्र किया गया, जहां जीतने वाले भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर, SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए कुल मतदाताओं की संख्या से कम था। बेंच ने साफ़ किया कि वह अपनी जांच को सिर्फ़ उन 31 सीटों तक सीमित नहीं रखेगी। इसके बजाय, सुप्रीम कोर्ट का इरादा पश्चिम बंगाल में अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने लंबित सभी मामलों की जांच करना है, ताकि उनका समय पर समाधान हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल
टीएमसी के इन दलीलों के जवाब में, मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने मौखिक रूप से कहा, "आप इस पर अर्ज़ी दाखिल कर सकते हैं, लेकिन क्या कोर्ट इस तरह से नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है?" मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि क्या प्रभावित उम्मीदवारों ने उन 31 निर्वाचन क्षेत्रों में जीते हुए उम्मीदवारों को चुनौती देने के लिए औपचारिक चुनाव याचिकाएं दायर की थीं; इस पर वकील ने जवाब दिया कि कुछ सीटों पर तो चुनाव याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन सभी पर नहीं।

कोर्ट ने पूछा-कितने लोगों ने अपील दायर की
जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने इस बात का आकलन करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद, असल में कितने लोगों ने इसके ख़िलाफ़ अपील दायर की। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अगर कोई वोटर, जिसका नाम हटाया गया था, बिना अपील किए उस फ़ैसले को मान लेता है, तो उनकी ओर से नतीजे को चुनौती देना महज़ एक सैद्धांतिक बात बनकर रह जाती है। हालांकि, अगर 100 लोगों के नाम हटाए गए थे, जीत का अंतर 50 था, और हटाए गए वोटरों में से 60 या 70 लोगों ने अपील दायर की थी जो अभी लंबित है, तो नाम हटाने की प्रक्रिया को चुनौती देना एक ठोस और बहुत अहम मामला बन जाता है।

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