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"सौरव और आशु मुझसे न सिर्फ बेहतर, बल्कि कहीं ज़्यादा बड़े नेता हैं", अभिजीत दिपके का ट्वीट

 Written By: Kajal Kumari
 Published : Oct 22, 2026 07:33 am IST,  Updated : Oct 22, 2026 07:33 am IST

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को सात दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद अभिजीत दिपके ने पोस्ट किया-दोनों मुझसे बड़े नेता हैं।

अभिजीत दिपके का पोस्ट- India TV Hindi
अभिजीत दिपके का पोस्ट Image Source : PTI

सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास को सात दिनों की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। सीजेपी नेताओं ने नई दिल्ली में एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट में शपथ ली कि वे जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का प्रोटेस्ट नहीं बुलाएंगे, क्योंकि यह अब प्रोटेस्ट साइट के रूप में अधिसूचित नहीं है। मजिस्ट्रेट ने सौरव दास और आशुतोष को 50 - 50 हजार रुपये के पर्सनल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड भरने का निर्देश देकर उन्हें रिहा करने का आदेश दिया और कहा कि उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

अभिजीत दिपके का पोस्ट

दोनों नेताओं की रिहाई के बाद अभिजीत दिपके ने पोस्ट किया-सौरव और आशु न सिर्फ मुझसे बेहतर बल्कि बहुत बड़े नेता हैं। मेरे नेताओं, आपके आदेशों का पालन करने में खुशी हो रही है। जान हाजिर है!लेकिन इसके बाद मेरे बिना गार्डन में कोई अकेला नहीं घूमेगा!!!

सौरव और आशुतोष ने कोर्ट से क्या वादा किया

  • मैं यह वचन देता हूं और वादा करता हूं कि मैं शांति भंग नहीं करूंगा। मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि मुझे न्यायपालिका और उसकी सभी प्रणालियों पर पूरा भरोसा है, जिसमें यह SEM अदालत भी शामिल है।
  • हम शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक अमन-चैन बनाए रखने के अपने वादे को दोहराते हैं। जब तक कानून के मुताबिक जंतर-मंतर को फिर से प्रोटेस्ट साइट के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक हम वहां कोई प्रोटेस्ट नहीं बुलाएंगे।
  • हम यह भी दोहराते हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, तो वह पूरी तरह से संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा।

सौरव और रांका को क्यों भेजा गया जेल

सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे। उन्होंने 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर के बंद गेट को फांदकर इसे प्रोटेस्ट के लिए तय जगह की लिस्ट से हटाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि इस हरकत से उस पीस बॉन्ड का उल्लंघन हुआ है, जिस पर दोनों ने 10 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद साइन किए थे। उन्होंने चुनावी धांधली के खिलाफ प्रोटेस्ट बुलाया था।

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