Monday, April 29, 2024
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पीएम डिग्री विवाद में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, मानहानि केस में नहीं मिली राहत

केजरीवाल ने मानहानि के केस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से पहले गुजरात हाई कोर्ट का भी रुख किया था। हालांकि, वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी थी।

Subhash Kumar Written By: Subhash Kumar
Updated on: August 25, 2023 17:47 IST
kejriwal and supreme court- India TV Hindi
Image Source : ANI केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका।

पीएम मोदी की डिग्री पर विवादित बयान देने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। केजरीवाल पर गुजरात यूनिवर्सिटी की ओर से मानहानि का केस किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला...

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दोनों नेताओं की टिप्पणियों के आधार पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केजरीवाल और संजय सिंह ने ये कमेंट जानबूझकर किया था और उनकी इस टिप्पणी से विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है। 

हाई कोर्ट से भी लगा था झटका
दिल्ली सीएम केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट से भी झटका लगा था। केजरीवाल ने हाई कोर्ट से मेट्रोपॉलिटन अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा था कि दोनों नेताओं को जब कोर्ट में बुलाया गया तब उन्हें वहां मौजूद रहना चाहिए था। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरह की राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मानहानि के केस पर रोक लगाने की याचिका हाई कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि हाई कोर्ट 29 अगस्त की तय तारीख पर मामले पर फैसला करेगा।

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