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उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण मामले में जमानत दी

उच्च न्यायालय ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को यौन शोषण के मामले में सोमवार को जमानत दे दी है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Published : Feb 03, 2020 03:38 pm IST, Updated : Feb 03, 2020 04:13 pm IST
Chinmayanand- India TV Hindi
Image Source : PTI Chinmayanand

उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका सोमवार को मंजूर कर ली। चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया। इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

उल्लेखनीय है कि पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एस.डी.सिंह ने चार दिसंबर, 2019 को मंजूर की थी। एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था।

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