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Lockdown 4.0: जानिए उत्तर प्रदेश में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 18, 2020 11:30 pm IST,  Updated : May 19, 2020 08:08 am IST

केंद्र सरकार द्वारा रविवार को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न निर्देश भी दिए थे।

Lockdown- India TV Hindi
Representational Image Image Source : AP

लखनऊ. केंद्र सरकार द्वारा रविवार को 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई थी। लॉकडाउन के साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को विभिन्न निर्देश भी दिए थे। अब इन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखकर यूपी सरकार ने प्रदेश के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश में बाजार इस प्रकार खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

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यूपी में क्या रहेगा बंद और क्या खुलेगा?

  • कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधयों की मिलेगी अनुमति
  • बाजार रोटेशन से खुलेंगे और सभी दुकानदारों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा
  • सब्ज़ी मंडी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुलेगी, साप्ताहिक बाज़ार नहीं लगेंगे और रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी होगी।
  • स्‍ट्रीट वेंडर और रेहड़ी वालों को भी मिली अनुमति
  • धार्मिक और सांस्‍कृतिक आयोजनों पर रोक रहेगी, शाम 7 बजे से सुबह सात 7 बजे तक घर से निकलने पर रोक
  • दिल्‍ली से आने वालों को नोएडा-गाजियाबाद में मिलेगी बिना पास के एंट्री
  • मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी।
  • चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 लोगों के चलने की अनुमति होगी।
  • बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं। लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है।
  • थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्ति ही चल सकेंगे।

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