1. Hindi News
  2. बिहार
  3. बिहार: Lockdown 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?

बिहार: Lockdown 4.0 की गाइडलाइंस जारी, जानिए कहां रहेगी पाबंदी और कहां मिली ढील?

 Written By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 18, 2020 07:45 pm IST,  Updated : May 18, 2020 09:00 pm IST

कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ाने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार की ओर से लॉकडाउन के इस चौथे चरण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है।

Bihar Lockdown guidelines green orange red and containment zone- India TV Hindi
Bihar Lockdown guidelines green orange red and containment zone Image Source : INDIA TV

पटना: कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की मियाद 31 मई तक बढ़ाने के फैसले के बाद अब बिहार सरकार की ओर से लॉकडाउन के इस चौथे चरण को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन के चौथे चरण में राज्यों को कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन तय करने के अधिकार दिये गए हैं। इसके तहत यह राज्यों को तय करना होगा कि किस इलाके को रेड जोन, ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन में तब्दील किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर या फिर इंटर स्टेट बस सर्विस का अधिकार भी राज्यों को सौंपा गया है।

राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि चूंकि बड़ी तादाद में प्रवासी राज्य में आ रहे हैं और सभी प्रखंड मुख्यालयों  में क्वॉरन्टीन सेंटर बनाए गए हैं इसलिए सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में होंगे। रेड जोन में केंद्र सरकार द्वारा 1 मई को जारी दिशा निर्देश के तहत ही गतिविधियों की इजाजत होगी। यानी लॉकडाउन 3 में जिस तरह की सख्ती रेड जोन में थी वह बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में बरकरार रहेगी।  इसके साथ ही सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। 

लॉकडाउन 4.0 की नई गाइडलाइंस की अहम बातें

  1. सभी प्रखंड मुख्यालयों को में क्वॉरन्टीन सेंटर बनाए गए हैं इसलिए सभी प्रखंड मुख्यालय रेड जोन में होंगे।
  2. ओला उबर तथा अन्य टैक्सी, मेडिकल कारणों या फिऱ प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल किये जा सकेंगे।
  3. सभी कंटेनमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में कुछ शर्तों के साथ कमर्शियल गतिविधियों की इजाजत
  4. सभी कंटेनमेंट जोन में भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पहले की तरह लागू रहेंगे। 
  5. बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं को छो़ड़कर चार पहिया वाहनों का भी परिचालन बंद रहेगा। 
  6. ऑटो रिक्शा और रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।
  7. सरकारी दफ्तर 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे जबकि प्राइवेट संस्थाओं को भी 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत होगी।

सभी कंटेनमेंट जोन और प्रखंड मुख्यालय (रेड जोन) को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में 17 मई को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कुछ शर्तों के साथ कमर्शियल गतिविधियों की इजाजत दी गई है। इसमें उपभोक्ता वस्तुओँ की सभी दुकानें बारी-बारी से सप्ताह में निर्धारित समय के मुताबिक खुलेंगी ताकि दुकानों पर ज्यादा भीड़ न लगे। दुकानों के खुलने केदिन और उनके समय के निर्धारण को लेकर जिलाधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया जाएगा। ओला उबर तथा अन्य टैक्सी, मेडिकल कारणों या फिऱ प्रवासियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल किये जा सकेंगे।

बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। वहीं जरूरी सेवाओं को छो़ड़कर चार पहिया वाहनों का भी परिचालन बंद रहेगा। ऑटो रिक्शा और रिक्शा को लेकर परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।सरकारी दफ्तर 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खुलेंगे जबकि प्राइवेट संस्थाओं को भी 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ खोलने की इजाजत होगी।

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। बिहार से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।