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उत्‍तर प्रदेश में पत्रकारों और उनके परिजनों को विशेष केंद्रों में लगेगी मुफ्त कोरोना वैक्सीन

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 04, 2021 11:24 pm IST,  Updated : May 04, 2021 11:24 pm IST

उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि वह कामकाजी (वर्किंग) पत्रकारों और उनके परिवारों के मुफ्त टीकाकरण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पत्रकारों और उनके परिवारों के टीकाकरण के लिए अलग से एक केंद्र आवंटित करने का निर्देश दिया है।

Yogi Govt Announces Special Centres for Free Vaccination of Working Journalists and Their Families- India TV Hindi
योगी सरकार ने कहा है कि वह वर्किंग पत्रकारों और उनके परिवारों के मुफ्त टीकाकरण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करेगी। Image Source : PTI

लखनऊ: उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा है कि वह कामकाजी (वर्किंग) पत्रकारों और उनके परिवारों के मुफ्त टीकाकरण के लिए विशेष केंद्र स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पत्रकारों और उनके परिवारों के टीकाकरण के लिए अलग से एक केंद्र आवंटित करने का निर्देश दिया है। टीका 18 वर्ष से अधिक आयु के पत्रकारों व उनके परिवार के सदस्यों को लगाया जाएगा। आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया कि टीकाकरण में मीडियाकर्मियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

योगी ने आदेश दिया कि उन्हें अलग केंद्र आवंटित किए जाएं और यदि आवश्यक हो, तो टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर जाना चाहिए। सरकार ने पत्रकार की मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अब पत्रकारों की मदद के लिए केंद्र की कल्याण योजना का लाभ देने जा रही है। अब इस योजना का लाभ गैर मान्यता प्राप्त और स्‍वतंत्र पत्रकार भी उठा सकेंगे। 

बयान के अनुसार, योजना की पात्रता के लिए भारत सरकार या किसी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तथा वे प्रिंट, इलेक्ट्रानिक अथवा वेब आधारित सेवाओं में पिछले कम से कम पांच वर्षों से जुड़े हैं तो भी वे इस योजना के दायरे में आएंगे। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।

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