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Gyanvapi survey video leak: ज्ञानवापी सर्वेक्षण वीडियो लीक होने के बाद सीलबंद लिफाफा लेकर कोर्ट पहुंची चार महिलाएं, जाने जज ने क्या कहा?

 Written By: Shashi Rai @km_shashi
 Published : Jun 01, 2022 08:11 am IST,  Updated : Jun 01, 2022 08:11 am IST

Gyanvapi survey video leak: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का वीडियो लीक होने के बाद चार महिला याचिकाकर्ता मंगलवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में सर्वेक्षण रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ की कॉपी सीलबंद लिफाफे में जमा कराने पहुंचीं। हालांकि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने महिलाओं को सामग्री वापस कर दी। 

Gyanvapi survey video leak- India TV Hindi
Gyanvapi survey video leak Image Source : INDIA TV

Highlights

  • वीडियो वापस करने कोर्ट पहुंची थीं चार महिलाएं
  • जिला कोर्ट ने वीडियो वापस लेने से किया इनकार
  • जिला जज 4 जुलाई को करेंगे इस केस की सुनवाई

 

Gyanvapi survey video leak: ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण का वीडियो लीक होने के बाद चार महिला याचिकाकर्ता मंगलवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में सर्वेक्षण रिपोर्ट, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफ की कॉपी सीलबंद लिफाफे में जमा कराने पहुंचीं। हालांकि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने महिलाओं को सामग्री वापस कर दी। शासकीय अधिवक्ता राणा संजीव सिंह ने बताया कि चारों वादी महिलाएं सर्वे की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लीक होने के चलते मंगलवार को जिला न्यायाधीश की अदालत में अपना-अपना सीलबंद लिफाफा जमा करने पहुंचीं जिसे जिला न्यायाधीश ने वापस कर दिया। 

मुस्लिम पक्ष के वकील भी पहुंचे थे कोर्ट

सिंह ने बताया कि मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी मंगलवार को लीक वीडियो पर आपात्ति लगाने पहुंचे थे, जिन्हें जिला न्यायाधीश ने वापस कर दिया। जिला न्यायाधीश ने कहा कि अब जो भी सुनवाई होनी है वह मुकदमे की अगली तारीख यानी 4 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि दिल्ली निवासी राखी सिंह तथा अन्य याचिकाकर्ता महिलाओं ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी परिसर में शृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना करने और विभिन्न विग्रहों की सुरक्षा से संबंधित एक याचिका दायर की थी। 

वजूखाने से पानी निकालने के दौरान बनाया गया वीडियो लीक 

लीक हुई वीडियो में दिख रहा है कि ज्ञानवापी के बजूखाने में पानी भरा हुआ है, जिसमें शिवलिंग जैसी आकृति का ऊपरी भाग दिख रहा है। वजूखाने से पानी निकालने के दौरान बनाया गया वीडियो लीक हुआ है। हिन्दू पक्ष के साथ ही अन्य पक्षों ने भी वीडियो लीक होने पर आपत्ति दर्ज कराई है, साथ ही वीडियो दिखाने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। 

26 अप्रैल को परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए गए थे

इस मामले में सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिविजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने पिछले 26 अप्रैल को परिसर की वीडियोग्राफी सर्वे कराने के आदेश दिए थे। इस सर्वे की रिपोर्ट पिछली 19 मई को अदालत में पेश की गई थी। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया था जिसे मुस्लिम पक्ष ने खारिज करते हुए कहा था कि वह शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है । 

 

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