Sunday, April 28, 2024
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मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा को भेजा गया 7 दिन की रिमांड पर, मनी लांड्रिंग के मामले में हैं ED की हिरासत में

वहीं इससे पहले मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मनी लांड्रिंग के मामले के मामले में शुक्रवार को हिरासत में लिया था और अदालत ने उन्हें 7 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

Sudhanshu Gaur Edited By: Sudhanshu Gaur @SudhanshuGaur24
Published on: November 08, 2022 20:55 IST
मुख्तार अंसारी- India TV Hindi
Image Source : FILE मुख्तार अंसारी

प्रयागराज की जिला अदालत ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मनी लांड्रिंग के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा को सात दिन की हिरासत में में भेज दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि धनशोधन निवारण अधिनियम के मामले में ईडी ने अभियुक्त आतिफ रजा उर्फ शरजील रजा को जिला न्यायाधीश संतोष राय की अदालत में मंगलवार को पेश किया। 

उन्होंने बताया कि ईडी ने 167 (2) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर आतिफ रजा को 14 दिन के लिए हिरासत में दिए जाने की गुजारिश की। अग्रहरि ने बताया कि बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि यदि आतिफ रजा को ईडी की हिरासत में दिया जाता है तो उनकी मेडिकल सुविधा का ध्यान दिया जाए क्योंकि आतिफ कैंसर से पीड़ित है। 

रजा को 8 नवंबर से 15 नवंबर तक भेजा गया हिरासत में 

उन्होंने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया कि अभियुक्त को ईडी की हिरासत में 8 नवंबर से 15 नवंबर तक दिया जाए। उनके अनुसार अदालत ने कहा कि हिरासत में लेने से पहले ईडी अभियुक्त की चिकित्सा जांच कराएगा और अभियुक्त अपने अधिवक्ता से विधि परामर्श ले सकता है। अग्रहरि के अनुसार अदालत ने यह भी कहा कि लेकिन अभियुक्त के अधिवक्ता ईडी की कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 

मुख्तार का बीटा अब्बास पहले ही हिरासत में 

बता दें कि इससे पहले ईडी ने मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को हिरासत में लिया था और अदालत ने उसकी सात दिन की ईडी की हिरासत मंजूर की थी। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में अब्बास अंसारी से पूछताछ के लिए उसे नोटिस जारी किया गया था और वह शुक्रवार को ईडी कार्यालय पहुंचा जहां देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

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