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पत्रकार सिद्दीक कप्पन रिहा, हाथरस कांड को कवर करने के लिए हुए थे गिरफ्तार

 Published : Sep 12, 2022 11:34 pm IST,  Updated : Sep 12, 2022 11:34 pm IST

लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने हाथरस कांड को कवर करने के लिए हाथरस जाते वक्त अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को रिहा करने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया।

Siddique Kappan released- India TV Hindi
Siddique Kappan released Image Source : PTI

Highlights

  • पत्रकार सिद्दीक कप्पन रिहा
  • हाथरस कांड को कवर करने के लिए हुए थे गिरफ्तार
  • धारा 151 के तहत किया गया था गिरफ्तार

लखनऊ की एक स्थानीय अदालत ने हाथरस कांड को कवर करने के लिए हाथरस जाते वक्त अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को रिहा करने का आदेश सोमवार को जारी कर दिया गया। कप्पन को गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम, आईटी अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश अनुरोध मिश्रा ने कप्पन को एक-एक लाख रुपये के दो जमानत पत्रों और इतनी ही रकम का एक निजी मुचलका भरने के निर्देश दिए।

धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था

अपर सत्र न्यायाधीश ने कप्पन से यह शपथ भी ली कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे जिसने उन्हें हाल ही में जमानत दी है। गौरतलब है कि पांच अक्टूबर 2020 को केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इन्हें कोई संज्ञेय अपराध करने की मंशा रखने के शक में अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था, लेकिन चारों के खिलाफ बाद में राजद्रोह और आतंकवाद रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था।

PFI से संबंध होने के भी आरोप लगे थे

पुलिस ने चारों के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध होने के भी आरोप लगाए थे। गिरफ्तारी के वक्त वे हाथरस जा रहे थे, जहां 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की से कथित रूप से बलात्कार किया गया था। बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई थी। पीड़िता के परिजनों का आरोप था कि लड़की के शव का कथित तौर पर उनकी मर्जी के बगैर जिला प्रशासन ने अंतिम संस्कार करवा दिया था।

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