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2 ट्रक भर जिंदा मुर्गे लाया UP चुनाव का उम्मीदवार, वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त में बंटवा दिया

 Published : Nov 17, 2022 05:49 pm IST,  Updated : Nov 17, 2022 05:49 pm IST

वीडियो में सैकड़ों लोगों को जिंदा मुर्गे से लदे एक ट्रक की ओर भागते हुए देखा जा सकता है। लोग घर लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्गियां पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं।

chicken- India TV Hindi
उम्मीदवार ने मुफ्त में बांटा चिकन Image Source : SOCIAL MEDIA

शामली: उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी नगर निगम चुनाव के एक प्रत्याशी ने वोटर्स को लुभाने के लिए दो ट्रक चिकन बांट दिए। मोहम्मद इस्लाम एक पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं। उन्होंने औपचारिक रूप से चुनावों की घोषणा होने से पहले ही ऐसा किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

जिंदा मुर्गे से लदे ट्रक की ओर भागते दिखी भीड़

ये मामला शामली के एक कस्बे कांधला का है। वायरल वीडियो में सैकड़ों लोगों को जिंदा मुर्गे से लदे एक ट्रक की ओर भागते हुए देखा जा सकता है। लोग घर लौटने से पहले ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुर्गियां पकड़ने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। पहले ट्रक को जल्दी से खाली कर दिया और बहुत से लोगों के झुंड आने के बाद उम्मीदवार ने शेष लोगों को एक लाइन में खड़ा कर दिया और दूसरे ट्रक में ले आए।

'यह धन्यवाद देने का विनम्र तरीका'
इस बार, मुर्गों को एक व्यवस्थित तरीके से वितरित किया गया। हालांकि, इस्लाम ने इस बात से इनकार किया कि वह वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे थे और कहा, इन लोगों ने मुझे 2012-17 के दौरान अध्यक्ष बनाया था। यह उन्हें धन्यवाद देने का एक विनम्र तरीका है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक चूंकि चुनाव अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए यह मामला आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है।

2012 से 2017 तक चेयरमैन रह चुके हैं इस्लाम
बता दें कि मोहम्मद इस्लाम साल 2012 से 2017 तक चेयरमैन रह चुके हैं और इस बार भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीते 14 नवंबर को उन्होंने एक ट्रक भरकर मुर्गे भेजे जिसे देखकर लोगों की लाइन लग गई। करीब एक घंटे तक मुर्गे बांटे गए। लाइन में लगे जिन लोगों को मुर्गा नहीं मिला था, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि अगली बार उन्हें भी मुर्गा दिया जाएगा।

हालांकि, शामली के एसपी अभिषेक ने स्थानीय पुलिस को मामले की जांच करने और उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बाद में, कांधला थाने के एसएचओ श्यामवीर सिंह ने कहा, पुलिस ने उसके खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई की है। इस धारा के तहत, कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है और अपराधी के खिलाफ केवल चालान जारी किया जा सकता है।

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