जम्मू कश्मीर पुलिस ने सीमा पार एक्टिव आतंकवादी आसिफ मकबूल डार की जम्मू कश्मीर के बारामुला में स्थित एक संपत्ति को मंगलवार को कुर्क कर दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई आईपीसी और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत परिमपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के संबंध में की गई है। पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, 'आतंकवादी नेटवर्क और उनके सहायक ढांचों को ध्वस्त करने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत, श्रीनगर पुलिस ने आतंकवादी आसिफ मकबूल डार की लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य की तीन कनाल और 18 मरला जमीन कुर्क की है।'
पुलिस ने की आतंकी के घर की कुर्की
पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि आतंकी की संपत्ति बारामूला जिले के बांडी पाईन में स्थित है। प्रवक्ता ने बताया कि यूएपीए की धारा 25 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है, जो अधिकारियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल की गई या इस्तेमाल की जाने वाली संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार देती है। उन्होंने कहा कि हालांकि यह संपत्ति औपचारिक रूप से उनके पिता मोहम्मद मकबूल के नाम पर है, जो बारामूला के बाल्डिंग पाईन निवासी हैं और वर्तमान में यहां बेमिना के एचआईजी कॉलोनी में रहते हैं।
पुलिस ने दिया ये बयान
प्रवक्ता ने कहा, "वह (आतंकी) कई वर्षों से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आतंकवाद को बढ़ावा देने, राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार फैलाने और सरकार के खिलाफ असंतोष भड़काने में संलिप्त रहा है।" उन्होंने बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले ही डार को आतंकवादी घोषित कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि उसकी संपत्ति की कुर्की एक व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क और उनके सीमा पार प्रायोजकों के वित्तीय, सैन्य और संचालन तंत्र को बाधित करना है।
(इनपुट-पीटीआई)