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छात्रा से उत्पीड़न के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई, रिपोर्ट आते ही सरकारी शिक्षक निलंबित

 Written By: Malaika Imam
 Published : Sep 16, 2026 02:33 pm IST,  Updated : Sep 16, 2026 03:00 pm IST

छात्रा से उत्पीड़न के आरोप में सरकारी शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। छात्रा की शिकायत के बाद जांच समिति गठित की गई थी।

प्रतीकात्मक फोटो- India TV Hindi
प्रतीकात्मक फोटो Image Source : PEXELS.COM

जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में एक छात्रा से उत्पीड़न के आरोपों के बाद सरकारी शिक्षक रियाज अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। रियाज अहमद रामबन के गूल जोन स्थित सरकारी हाई स्कूल हुरोगे में तैनात था। अधिकारियों के मुताबिक, एक छात्रा ने शिक्षक पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई थी।

14 सितंबर को गठित हुई थी जांच समिति

अधिकारियों ने बताया कि 14 सितंबर को गठित जांच समिति ने अपनी औपचारिक रिपोर्ट सौंप दी, जिसके बाद शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। रामबन के मुख्य शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी आदेश के अनुसार, रियाज अहमद को जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1956 के नियम 31 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उसे गूल जोन के सरकारी प्राथमिक स्कूल भट्टा से संबद्ध किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

आवासीय स्कूल में छात्रा से यौन उत्पीड़न

बीते दिनों छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक ऐसी ही खबर सामने आई थी। यहां एक सरकारी आवासीय विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा 14 वर्षीय छात्रा का यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र में स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

इस घटना के बारे में बताया कि आरोपी शिक्षक ने पिछले साल अक्टूबर में छात्रा को कथित तौर पर अनुचित तरीके से छूने की हरकत की थी। इसके बाद उसने कई अन्य मौकों पर भी छात्रा के साथ दुर्व्यवहार किया था। आरोपी शिक्षक की उम्र 40 वर्ष के आस-पास है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और अन्य संबंधित प्रावधानों एवं यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

(इनपुट- भाषा)

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