1. Hindi News
  2. मध्य-प्रदेश
  3. 600 के जूते का दो दिन में उखड़ गया सोल, शख्स ने 11 साल तक केस लड़कर हासिल की जीत; दुकानदार को चुकानी पड़ी इतनी रकम

600 के जूते का दो दिन में उखड़ गया सोल, शख्स ने 11 साल तक केस लड़कर हासिल की जीत; दुकानदार को चुकानी पड़ी इतनी रकम

 Edited By: Amar Deep
 Published : Aug 12, 2024 06:42 pm IST,  Updated : Aug 12, 2024 06:42 pm IST

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक शख्स ने 11 साल बाद एक केस में जीत हासिल की है। दरअसल, शख्स ने 11 साल पहले एक जूता खरीदा था, जिसकी सोल दो दिन में ही उखड़ गई थी। इसके लिए पीड़ित ने 11 साल तक केस लड़ा और अब जाकर उसे न्याय मिला है।

600 के जूते के लिए शख्स ने 11 साल तक लड़ा केस।- India TV Hindi
600 के जूते के लिए शख्स ने 11 साल तक लड़ा केस। Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE/PEXELS

बालाघाट: जिले में एक दुकान से खरीदे गए जूते के मामले में पीड़ित को 11 साल के बाद न्याय मिला है। दरअसल, पीड़ित व्यक्ति ने एक दुकान से 600 रुपये के जूते खरीदे थे। वहीं जूता खरीदने के दो दिन बाद ही उसके सोल अलग हो गए। इसके बाद पीड़ित ने दुकानदार से इसकी शिकायत की। दुकानदार ने जूते वापस लेने या पैसे रिफंड करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने उपभोक्ता फरम में शिकायत की। ग्यारह साल तक चले केस के बाद अब जाकर पीड़ित को न्याय मिला है। इसके साथ ही दुकानदार अब पीड़ित शख्स को जूते के 6 प्रतिशत पैनल्टी के साथ 3 हजार 40 रुपये का भुगतान करेगा।

फ्री में जूता बदलने से किया इनकार

पूरा मामला बालाघाट के वॉयसोवर का है, जहां के रहने वाले अपीलकर्ता शिवराज ठाकरे ने बताया कि उसने वर्ष 2013 में सुभाष चौक स्थित ज्योति फुट वेयर की दुकान से 600 रुपये में एक जूता खरीदा था। दो दिन बाद ही उस जूते का सोल अलग हो गया। जब शिवराज जूता बदलने के लिए दुकान पर पहुंचा तो दुकानदार ने फ्री में जूता बदलने से इनकार कर दिया। उसी कंपनी का दूसरा जूता बदलकर लेने की बात कहने पर दुकानदार अतिरिक्त रुपए की मांग करने लगा। इस पर ग्राहक और दुकानदार के बीच तू-तू, मैं-मैं हो गई। इसके बाद ग्राहक शिवराज ठाकरे सीधा उपभोक्ता फोरम बालाघाट पहुंच गया। यहां दो महीने तक चले प्रकरण में मामूली मुआवजा मिलने पर शिवराज संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने इस प्रकरण की अपील राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में कर दी।

11 साल तक चला केस

राज्य उपभोक्ता फोरम भोपाल में वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2024 तक चले इस प्रकरण में मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग भोपाल ने नगर के उक्त दुकानदार को गलत ठहराया। इसके साथ ही जूते की मूल राशि 600 रुपये के अलावा 6% वार्षिक ब्याज, शारीरिक एवं मानसिक क्षति के लिए 1000 रुपए और अपील क्षति के लिए 1000 रुपए सहित कुल 3 हजार 40 का भुगतान ग्राहक शिवराज ठाकरे को करने का आदेश दिया। इस आदेश के परिपालन में जिला उपभोक्ता आयोग बालाघाट ने दुकानदार से उक्त राशि लेकर ग्राहक शिवराज ठाकरे को सौंप दी है। वहीं 11 साल बाद मिले न्याय के बाद ग्राहक शिवराज ठाकरे ने खुशी जताई है। (इनपुट- शौकत बिसाने)

यह भी पढ़ें- 

दृश्यम फिल्म देखकर रची हत्या की साजिश, साड़ी से गला दबाया और फिर दफना दिया शव; पुलिस ने ऐसे किया खुलासा

लव मैरिज का बदला गैंगरेप से लिया, चार आरोपियों ने युवक की बहन के साथ किया गंदा काम; तीन माह बाद हुआ खुलासा

Advertisement

India TV हिंदी न्यूज़ के साथ रहें हर दिन अपडेट, पाएं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। मध्य-प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए अभी विज़िट करें।