Friday, April 19, 2024
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भोपाल में शर्तों के साथ खुलेंगे जिम और योग संस्थान, जिला प्रशासन ने SOP जारी की

भोपाल जिला प्रशासन ने योग संस्थानों और जिम्स को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

IndiaTV Hindi Desk Written by: IndiaTV Hindi Desk
Published on: August 12, 2020 8:53 IST
भोपाल में शर्तों के साथ खुलेंगे जिम और योग संस्थान, जिला प्रशासन ने SOP जारी की- India TV Hindi
Image Source : PTI/FILE भोपाल में शर्तों के साथ खुलेंगे जिम और योग संस्थान, जिला प्रशासन ने SOP जारी की

भोपाल (मध्य प्रदेश): भोपाल जिला प्रशासन ने योग संस्थानों और जिम्स को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। इसमें कुछ शर्तों के साथ योग संस्थान और जिम खोलने की अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन ने मंगलवार को यह SOP जारी की, जिसके अनुसार अब राज्य की राजधानी भोपाल में शर्तों के साथ योग संस्थान और जिम खुल सकेंगे। इसके लिए योग और जिम संस्थानों के मालिकों को सेल्फ डिक्लेरेशन क्षेत्र के एसडीएम को देना होगा। 

जिला प्रशासन ने जारी आदेश में कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 3 अगस्त को जारी SOP का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। संस्थानों के मालिकों को एसडीएम को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा और फिर उसकी पावती, SOP तथा सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र को अपने संस्थान में लगाना होगा। यह पूरी प्रक्रिया अनिवार्य होगी। SOP के नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी।

आदेश में कहा गया कि SDM द्वारा जिम और योग संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा और SOP का पालन नहीं होने पर कार्रवाई करते हुए 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा और उनके कोरोना वॉलेन्टियर्स के तौर पर काम लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 

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