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'हर महीने देनी होगी तिरंगे को सलामी', देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को हाईकोर्ट ने दी अनोखी शर्त पर जमानत

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत ही है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है।

Edited By: Shailendra Tiwari @@Shailendra_jour
Published : Oct 17, 2024 9:34 IST, Updated : Oct 17, 2024 13:20 IST
जबलपुर हाईकोर्ट- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO जबलपुर हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत दी है। हाईकोर्ट ने आरोपी से कहा है कि उस हर माह देश का गुणगान करना होगा। बता दें कि आरोपी ने देश विरोधी नारे लगाए थे और इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट की सुनवाई शुरू हो गई, जिसमें वह जमानत की अर्जी देता रहा, लेकिन उसे अब जबलपुर हाईकोर्ट ने शर्त के साथ जमानत दी है।

सामने रखी ये है ये शर्त

जबलपुर हाई कोर्ट ने आरोपी को शर्त के साथ जमानत देते हुए कहा कि उसे हर महीने दो बार तिरंगे को 21 बार सलामी देकर 'भारत माता की जय' कहना होगा। मामले की सुनवाई जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने किया। जस्टिस पालीवाल ने अपने आदेश में कहा कि मंडीदीप (रायसेन) निवासी फैजल खान को भोपाल के मिसरोद थाने के सामने लगे तिरंगे के प्रति यह शर्त पूरी करनी होगी। फैजान को केस खत्म होने तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच यह प्रक्रिया करनी होगी।

चलाता है पंचर की दुकान

राजधानी भोपाल के पास मिसरोद में पंचर की दुकान चलाने वाले फैजल नाम के शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए भारत मुर्दाबाद कहा था। 17 मई 2024 को इस वीडियो के वायरल होने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और इस युवक की गिरफ्तारी की मांग की जिसके बाद में मिसरोद पुलिस ने धारा 153 (बी) के तहत मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया था।

वीडियो हुआ था वायरल

गौरतलब है कि मामला 17 मई 2024 का है, जब फैजल का 'पाकिस्तान जिंदाबाद,भारत मुर्दाबाद' के नारे लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कहा कि फैजान की हरकत राष्ट्रीय एकता व सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली है, इसलिए उसे जमानत न मिले। बचाव पक्ष ने दलील दी कि फैजान को झूठा फंसाया गया है। वह इसी देश का नागरिक है। हाई कोर्ट ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए शर्तों के साथ जमानत मंजूर की है।

(जबलपुर से देबजीत देब की रिपोर्ट)

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