Friday, April 19, 2024
Advertisement

भोपाल में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी, जनता कर्फ्यू सिर्फ रविवार को

मध्य प्रदेश में कोरेाना संक्रमण के हालात तेजी से सुधर रहे है। जिंदगी आम हो चली है। यही कारण है कि जनता कर्फ्यू की अवधि में बदलाव किया जा रहा है।

IANS Reported by: IANS
Published on: June 10, 2021 14:21 IST
भोपाल में जनता...- India TV Hindi
Image Source : REPRESENTATIONAL IMAGE भोपाल में जनता कर्फ्यू सिर्फ रविवार को

भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरेाना संक्रमण के हालात तेजी से सुधर रहे है। जिंदगी आम हो चली है। यही कारण है कि जनता कर्फ्यू की अवधि में बदलाव किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में अब सप्ताह में दो दिन नहीं बल्कि सिर्फ रविवार को जनता कर्फ्यू लगा रहेगा। भोपाल में पहले शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक जनता कर्फ्यू रहता था लेकिन आने वाले रविवार केा शनिवार रात आठ बजे से सोमवार छह बजे तक ही जनता कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी अविनाश लवानिया के आदेश में कहा गया है कि होटल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें टेक होम के साथ खुल सकती है। रात का कर्फ्यू रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक पूर्ववत जारी रहेगा।

सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि आठ बजे से प्रात: छह बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। दूध डेरी प्रात: छह से नौ बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें। वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए, आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयो के श्रमिको व कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट तथा रेल्वे स्टेशन आने जाने, परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए छूट रहेगी।

इसके अलावा जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक,राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन और मेले आदि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। आनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। सभी शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब,इनडोर गतिविधियां , जिम, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम सभागृह इत्यादि बंद रहेंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट केवल आगंतुको के लिए ही खुल सकेंगें।

लॉज,होटल,रिसोर्ट में इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खानपान की दुकाने केवल टेक होम या होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें इनमें बैठकर खिलाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। देशी विदेशी मदिरा की दुकाने, भांग दुकाने, आबकारी विभाग, मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित होंगी।

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। News in Hindi के लिए क्लिक करें मध्य-प्रदेश सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement