मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीते महीने बरगी बांध में हुए हादसे को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जबलपुर बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच होगी। राज्य शासन ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग नियुक्त किया है। राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में नियुक्त आयोग मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर जांच पूरी करेगा रिपोर्ट राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा।
जांच के लिए पांच प्वाइंट्स तय
न्यायिक आयोग की बरगी बांध क्रूज दुर्घटना की जांच के पांच बिंदु तय किये गये हैं। जांच के निर्धारित बिंदुओं में :-
1- दुर्घटना के कारणों की जांच करना एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण
2 - दुर्घटना के दौरान और दुर्घटना के बाद में किए गए बचाव उपायों की पर्याप्तता और राहत कार्यों की समीक्षा
3 - राज्य में संचालित सभी नौकाओं, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों का ऑडिट तथा इनलैंड वेसल्स एक्ट, 2021 एवं एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस, 2017 के अनुरूप जलयानों के प्रमाणीकरण की व्यवस्था
4 - राज्य में क्रूज, नौकाओं एवं जल क्रीड़ा गतिविधियों के संचालन व रखरखाव हेतु एक समान मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करना
5 - ऐसे सभी स्थानों पर जहां नागरिक जल परिवहन, नौका, क्रूज एवं जल क्रीड़ा गतिविधियां संचालित हो रही हैं, त्वरित प्रतिक्रिया दल के गठन की व्यवस्था,शामिल हैं।
कैसे हुआ था हादसा?
आपको बता दें कि बीते 30 अप्रैल को जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज नौका पलट गई थी। जानकारी के मुताबिक, तेज तूफान के कारण उठी ऊंची लहरों की वजह से ये हादसा हुआ। हादसे के दौरान क्रूज में 41 लोग सवार थे। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं, 28 लोगों को बचा लिया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे पर दुख जताया था। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया था। (इनपुट: देबजीत देव)
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