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सीधी: पेशाब कांड के पीड़ित को शिवराज सरकार ने दी 5 लाख की आर्थिक मदद, घर बनाने के लिए 1.5 लाख अलग से मिले

 Reported By: Anurag Amitabh, Edited By: Swayam Prakash
 Published : Jul 07, 2023 06:58 am IST,  Updated : Jul 07, 2023 06:58 am IST

सीधी मामले के पीड़ित दशमत रावत को शिवराज सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कल सुबह सीएम आवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बातचीत के दौरान दशमत ने बताया था कि घर की दीवार बनना बाकी है। इसके बाद सीधी के जिलाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी।

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पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी का सीएम शिवराज ने किया सम्मान Image Source : TWITTER

मध्य प्रदेश के सीधी में हुए पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी युवक के कल सीएम शिवराज सिंह ने पैर धोकर सम्मान किया था। इसके बाद देर रात खबर आई कि एमपी सरकार पीड़ित दशमत रावत को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी दी गई। ना केवल इतना बल्कि सरकार ने आवास निर्माण के लिए उन्हें 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी देने का ऐलान किया है। बता दें कि मंगलवार को एक वीडियो सामने आया था, जिसमें प्रवेश शुक्ला नामक व्यक्ति एक आदिवासी युवक पर पेशाब करता दिख रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पूरे देश में इस घटना पर आक्रोश पैदा हुआ। शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लागू किया गया है। 

सीएम शिवराज को बताया था घर की दीवार बाकी  

सीधी मामले के पीड़ित दशमत रावत को शिवराज सरकार ने आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कल सुबह सीएम आवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से बातचीत के दौरान दशमत ने बताया था कि घर की दीवार बनना बाकी है। इसके बाद सीधी के जिलाधिकारी ने ट्वीट करके जानकारी दी, "माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार श्री दशमत रावत जी को  5 लाख रुपये की सहायता राशि तथा आवास निर्माण के लिए 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।"

आरोपी के घर चला शिवराज का बुलडोजर
बता दें कि मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने के आरोपी प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों बाद स्थानीय अधिकारियों ने बुधवार को उसके पिता के घर का एक हिस्सा भी ढहा दिया। विपक्षी कांग्रेस ने मांग की थी कि राज्य की भाजपा सरकार शुक्ला की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करे। जिले के एक अधिकारी ने कहा, "उसके पिता रमाकांत शुक्ला का घर अनुमति के अनुसार नहीं बनाया गया था और इसलिए मकान के अवैध हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है।" उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए प्रवेश शुक्ला की पृष्ठभूमि आपराधिक पाई गई है। मंगलवार को, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा था कि प्रवेश के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294 (अश्लील हरकतें), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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