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बदलापुर में यौन उत्पीड़न की शिकार लड़कियों ने परिजनों से क्या-क्या बताया, FIR से हुआ खुलासा

एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि आरोपी, जो स्कूल में अटेंडेंट था ने बच्ची का यौन शोषण किया। आरोपी की पहचान अक्षय शिंदे के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।

Edited By: Mangal Yadav @MangalyYadav
Published : Aug 21, 2024 7:55 IST, Updated : Aug 21, 2024 8:00 IST
बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते लोग- India TV Hindi
Image Source : PTI बदलापुर रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते लोग

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में एक नामी स्कूल में दो नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न के मामले से पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश देखा जा रहा है। बदलापुर में मंगलवार को लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया और रेलवे स्टेशन व स्कूल को घेर लिया। आरोप है कि स्कूल में दो लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया। एक लड़की के माता-पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में बच्ची के साथ हुई घटना का विवरण दिया गया है।

13 अगस्त को हुआ घटना का खुलासा

एफआईआर के अनुसार, यह घटना 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच हुई। लड़कियों में से एक के परिवार को सबसे पहले 13 अगस्त को संदेह हुआ, जब उन्होंने दूसरी लड़की के परिवार के सदस्य से बात की, जिसने उन्हें बताया कि वे यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं।

पीड़िता ने बताया स्कूल में उसके साथ क्या हुआ

इसके बाद लड़की के माता-पिता ने उसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का फैसला किया। शिकायत में कहा गया है कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हाइमन टूट गई थी। शिकायतकर्ता ने एफआईआर में बताया कि लड़की डरी हुई लग रही थी और उसने परिवार को बताया कि स्कूल में एक "दादा" (मराठी में बड़े भाई के लिए बोला जाने वाला शब्द) ने उसके कपड़े उतार दिए और उसके निजी अंगों को छुआ।

सूत्रों के अनुसार, परिवार ने बताया कि उन्होंने 16 अगस्त को घटना की जानकारी पुलिस को दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने 12 घंटे बाद 16 अगस्त को रात करीब 9 बजे एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में उल्लेख किया गया है कि आरोपी, जो स्कूल में अटेंडेंट था ने बच्ची का यौन शोषण किया।

आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट

आरोपी की पहचान अक्षय शिंदे के रूप में हुई है, जिसे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 (2) (बारह साल से कम उम्र की लड़की से बलात्कार), 74 (शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 75 (यौन उत्पीड़न अपराध) और 76 (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल) के तहत गिरफ्तार किया गया।

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