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सड़क पर थूकने से रोकने पर कैब चालक ने बुजुर्ग को जमकर पीटा, सीएम फडणवीस के हस्तक्षेप के बाद ड्राइवर गिरफ्तार

 Published : Jun 11, 2026 12:48 pm IST,  Updated : Jun 11, 2026 12:53 pm IST

कैब चालक ने बुजुर्ग को थप्पड़ और घूसों से पीटा है। इस दौरान उसकी पत्नी साथ में थी। आरोपी कैब ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस को सख्त आदेश दिए थे।

बुजुर्ग को पीटता हुआ कैब ड्राइवर- India TV Hindi
बुजुर्ग को पीटता हुआ कैब ड्राइवर Image Source : X@ROHIT_P__

महाराष्ट्र के ठाणे शहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जहां एक मॉल के पास थूकने का विरोध करने पर 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट की गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी कैब चालक को गिरफ्तार किया है। विवियाना मॉल के समीप जुपिटर हॉस्पिटल के बाहर मंगलवार शाम हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में व्यापक आक्रोश फैल गया। 

सीएम फडणवीस ने पुलिस को दिए निर्देश

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को इसे गंभीर बताया। साथ ही सीएम ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को सख्त निर्देश भी दिए। पीड़ित बुजुर्ग शख्स की पहचान सरोश दस्तूर के रूप में हुई है। मंगलवार शाम करीब सात बजे वह अपनी पत्नी के साथ मॉल के पास थे, तभी उन्होंने ऑनलाइन कैब कंपनी से जुड़े एक चालक को सड़क पर थूकते हुए देखा। 

बुजुर्ग को गाली देते हुए ड्राइवर ने की पिटाई

पुलिस ने बताया कि जब दस्तूर ने कैब ड्राइवर से उसके इस व्यवहार पर सवाल किया, तो निशांत धर शुक्ला नामक आरोपी अपना आपा खो बैठा और उसने बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देते हुए बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। 

पत्थरों और पेड़ की टहनियों से पीटेने की कोशिश

पुलिस के बयान के अनुसार, कैब चालक ने पत्थरों और पेड़ की टहनियों से भी बुजुर्ग के सिर पर हमला करने की कोशिश की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी नाराजगी फैल गई। 

डिप्टी सीएम ने भी मामले को गंभीरता से लिया

ठाणे से विधायक और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और शहर की पुलिस को आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। बढ़ते जनाक्रोश के बीच एक राजनीतिक दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने आरोपी चालक को ढूंढ निकाला, उसकी पिटाई की और बाद में उसे ठाणे पुलिस के हवाले कर दिया। 

गिरफ्तार किया गया आरोपी

आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है, जिनमें धारा 109 (हत्या का प्रयास) और धारा 352 (शांति भंग कराने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) शामिल हैं। 

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