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कोरोना वायरस से महाराष्ट्र में एक दिन में 53 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 24427 तक पहुंचा

 Edited By: IndiaTV Hindi Desk
 Published : May 12, 2020 09:07 pm IST,  Updated : May 12, 2020 10:43 pm IST

कोरोना वायरस के कारण मुम्बई सहित पूरे महाराष्ट्र में रविवार को 53 लोगो की मौत जिसमे 28 मौत सिर्फ मुम्बई में हुई है। मुम्बई में मृतकों का आंकड़ा 556 तक और पूरे महाराष्ट्र में तो 921 तक पहुंच गया है।

Coronavirus cases in Maharashtra till 12th May- India TV Hindi
Coronavirus cases in Maharashtra till 12th May

मुंबई: कोरोना वायरस के कारण मुम्बई सहित पूरे महाराष्ट्र में रविवार को 53 लोगों की मौत हुई जिसमे 28 मौत सिर्फ मुम्बई में हुई है। मुम्बई में मृतकों का आंकड़ा 556 तक और पूरे महाराष्ट्र में तो 921 तक पहुंच गया है। राज्य में कुल 24427 केस पॉजिटिव पाए गए है। कुल संक्रमित मामलों में 14947 केस मुम्बई के ही है। पूरे राज्य में मंगलवार को 1026 नए केस आये जबकि 339 लोगो को डिस्चार्ज किया गया जबकि कुल 5125 लोगों को आजतक डिस्चार्ज किया जा चुका है। महाराष्ट्र में रविवार को 53 लोगों की जो मौत हुई है उसमें 28 मुम्बई, पुणे 6,   पनवेल 6 , जळगाव में 5 , सोलापूर 3 , थाने शहर 2,  रायगड 1,  औरंगाबाद शहरा 1 और  अकोला  शहर में  1 की मौत हुई है। 

महाराष्ट्र सरकार ने दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिये मंगलवार को शराब की होम डिलिवरी की मंजूरी दे दी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हालांकि गृह विभाग द्वारा जारी आदेश तभी प्रभावी होगा जब इस संदर्भ में दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। जिन लोगों को पीने की अनुमति है, वही होम डिलिवरी के लिये ऑर्डर कर सकते हैं। शराब की दुकानों पर फोन से ऑर्डर दिया जा सकेगा। शराब की दुकानों को पांच मई से खोलने की इजाजत दी गई थी। लॉकडाउन के नियमों में ढील के बाद खुली शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगने लगी थी। 

अधिकारी ने कहा कि होम डिलिवरी का मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है। उन्होंने पीटीआई-भाषा को बताया, “आदेश आज जारी किया गया, लेकिन यह तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक विस्तृत दिशा-निर्देश तय नहीं कर लिये जाते। सरकार अगले दो दिनों में दिशा-निर्देश जारी करेगी।” उन्होंने कहा, “एक व्यक्ति अधिकतम 12 बोतल भारत में निर्मित विदेशी शराब का ऑर्डर दे सकता है।” 

अधिकारी ने कहा कि घर पर विभिन्न तरह की शराब रखने के नियमों के बारे में जानकारी आबकारी विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑर्डर देने से पहले खरीदार वहां से इन्हें देख सकता है। राज्य में यह प्रावधान कब तक जारी रहेगा इस बारे में पूछे जाने पर एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी ने कहा, “आज का आदेश तब तक प्रभावी है जब तक लॉकडाउन लागू है क्योंकि इस दौरान भीड़ जुटने पर पाबंदी है।” 

उन्होंने कहा, “शराब खरीदने के लिये घर से बाहर निकल रहे लोग अब अपना ऑर्डर दे सकते हैं और अपने घर पर उसे पा सकते हैं।” एक अन्य आईएएस अधिकारी ने कहा कि यह सेवा अमेजन जैसे ई-कॉमर्स मंचों की तरह जारी रहेगी जहां बोतल पर मुद्रित अधिकतम खुदरा मुल्य पर कुछ अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। उन्होंने कहा कि बृहस्पतिवार को आने वाले दिशानिर्देश किसी भी भ्रम को दूर करने के लिये प्रक्रिया को और स्पष्ट कर देंगे। यह शराब के दुकानदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे लोगों को इस काम के लिये रखें और शराब की लोगों के घर तक आपूर्ति सुनिश्चित करें। दूसरे आईएएस अधिकारी ने कहा कि दुकानदार को अपने कर्मचारी के लिये साफ-सफाई और अन्य ऐहतियाती उपाय करने होंगे। 

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