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"बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, गाय नहीं, जो भी गोवंश हत्या या तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा", राजस्व मंत्री का बड़ा बयान

 Reported By: Sachin Chaudhary, Edited By: Rituraj Tripathi
 Published : May 23, 2026 12:42 pm IST,  Updated : May 23, 2026 12:42 pm IST

महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने गोवंश की हत्या या तस्करी करने वालों को लेकर साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों पर मकोका लगेगा।

Chandra Shekhar Bawankule- India TV Hindi
चंद्रशेखर बावनकुले Image Source : ANI/FILE

मुंबई: महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र में गाय नहीं काटने देंगे और ऐसा करने वालों पर मकोका लगेगा। 

पेट्रोल-डीजल पर भी बोले

बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने पेट्रोल-डीजल को लेकर भी बयान दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी को सूचना और निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति पेट्रोल-डीजल का अनावश्यक स्टॉक न करे। उन्होंने कहा कि घरेलू स्तर पर ईंधन जमा न किया जाए और कमर्शियल इस्तेमाल करने वाले लोग भी जरूरत से ज्यादा स्टॉकिंग से बचें। 

बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई कृत्रिम किल्लत पैदा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बावनकुले ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन कर रही है और सभी राजनीतिक दलों को भी देशहित में साथ आना चाहिए।

वहीं महाराष्ट्र सरकार के गोतस्करों के खिलाफ मकोका लगाने के आदेश पर बावनकुले ने कहा कि राज्य में जो भी गोवंश तस्करी करेगा उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बकरीद में बकरे काटे जाते हैं, गाय नहीं और जो भी गोवंश हत्या या तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। 

बावनकुले के मुताबिक, सरकार ने सर्विलांस टीमें तैनात कर दी हैं और गोवंश हत्या बंदी कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सड़क पर कटाई या कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी।

क्या है मकोका का पूरा मामला?

दरअसल 22 मई को ये जानकारी सामने आई थी कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने गौ तस्करी, अवैध गोवंश परिवहन और गैरकानूनी बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए ये आदेश जारी किया है कि संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोहों और रैकेट के खिलाफ अब सीधे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

इस पूरे अभियान की निगरानी और जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को दी गई है।

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