Saturday, April 27, 2024
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आज भी राणा दंपति को नहीं मिली राहत, 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई

सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। आज भी राणा दंपति को नहीं मिली राहत, 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई

IndiaTV Hindi Desk Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated on: April 26, 2022 12:13 IST
आज भी राणा दंपति को नहीं मिली राहत- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO आज भी राणा दंपति को नहीं मिली राहत

Highlights

  • आज भी राणा दंपति को राहत नहीं मिली
  • अब 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई
  • कोर्ट ने रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था जेल

मुंबई: अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति की जमानत याचिका पर आज सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई। आज भी राणा दंपति को राहत नहीं मिली। अब 29 अप्रैल को जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। नवनीत के वकील ने बताया कि, 'अदालत पर बहुत काम का बोझ है, इसलिए हमने 29 अप्रैल के लिए जमानत अर्जी का जवाब स्वीकार कर लिया है। जिसके बाद अदालत आगे की सुनवाई का फैसला करेगी। 29 अप्रैल और उसके बाद भी हो सकता है।'

कल हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी थी। दोनों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं भी जोड़ी गई हैं। उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि राणा दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसने उन्हें गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 

राणा दंपति को हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। राजद्रोह की धारा 124A भी लगाई गई है। 

लाउस्पीकर को लेकर मचे घमासान के बीच लोकसभा सचिवालय ने सांसद नवनीत राणा की शिकायत पर रिपोर्ट मांगी है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर अपने साथ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में हुए गलत व्यवहार की शिकायत की थी। राना ने 9 पॉइंट का एक मेल लोकसभा कार्यालय को भेजा था। जिसका संज्ञान लेते हुए लोकसभा सचिवालय ने राज्य सरकार से 24 घंटे में जवाब मांगा है। 

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