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होटल व्यवसायी की हत्या मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को आजीवन कारवास, 23 साल बाद आया फैसला

पुलिस ने होटल प्रबंधक की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच से पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से रंगदारी के लिए फोन आया था और पैसे न देने पर उसकी हत्या कर दी गई।

Reported By : Abhay Parashar Edited By : Shakti Singh Published : May 30, 2024 21:13 IST, Updated : May 30, 2024 21:13 IST
Chhota Rajan- India TV Hindi
Image Source : PTI छोटा राजन (फाइल फोटो)

मुंबई की एक विशेष अदालत ने 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के जुर्म में गैंगस्टर छोटा राजन को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामलों के विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने राजन को हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। जय शेट्टी मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल का मालिक था। छोटा राजन गिरोह की ओर से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहे जय शेट्टी को गिरोह के दो कथित सदस्यों ने चार मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर गोली मार दी थी। 

पुलिस ने होटल प्रबंधक की शिकायत के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले की जांच से पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से रंगदारी के लिए फोन आया था और पैसे न देने पर उसकी हत्या कर दी गई। 

तिहाड़ जेल में बंद है छोटा राजन

राजन के खिलाफ जबरन वसूली और संबंधित अपराधों के लिए कई मामले दर्ज किए गए हैं, इसलिए होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में उसके और अन्य आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत भी आरोप जोड़े गए। पिछले दो अलग-अलग मुकदमों में हत्या के मामले में तीन अन्य आरोपियों को दोषी ठहराया गया था तथा एक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। राजन 2011 में पत्रकार जे डे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

16 लाख का जुर्माना 

अदालत ने छोटा राजन को आजीवन कारावास के साथ 16 लाख का जुर्माना भरने के लिए भी कहा है। महाराष्ट्र सरकार के नोटिफिकेशन के बाद छोटा राजन के सभी 71 मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इससे पहले पत्रकार जेडे की हत्या के मामले की जांच की थी और छोटा राजन इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके अलावा छोटा राजन के तीन अन्य केस की जांच सीबीआई ने की और उसे दोषी पाया गया है। इन मामलों में उसे 10 साल, 8 साल और 2 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

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