महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक IT कंपनी में चर्चित धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है। निदा खान को जमानत देते हुए नासिक कोर्ट का उल्लेखनीय आदेश सामने आया है। दरअसल, निदा खान पर जिन हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान करने का आरोप लगा, उन्हीं भगवान कृष्ण के जन्म की कथा का संदर्भ देते हुए जज ने गर्भवती निदा खान को जमानत दे दी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।
पांच महीने की गर्भवती है निदा
जानकारी के मुताबिक, निदा खान पांच महीने की गर्भवती है। उस पर अपनी कंपनी की सहकर्मी पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए धार्मिक दबाव बनाने का आरोप है। वहीं, निदा खान ने कई बार हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान भी किया है। बता दें कि पुलिस ने निदा खान को दो महीने पहले गिरफ्तार किया गया था।
कोर्ट ने क्यों किया श्री कृष्ण का उल्लेख?
जानकारी के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण के कारागार में जन्म का उल्लेख करते हुए नासिक की एक विशेष अदालत ने इस सप्ताह आरोपी निदा खान को जमानत दे दी। जमानत देते हुए विशेष न्यायाधीश के. जी. जोशी ने कहा- "यह निर्विवाद है कि आवेदिका निदा पांच महीने की गर्भवती हैं। भगवान श्रीकृष्ण की तरह जेल में जन्म लेने का आघात या उससे जुड़ा सामाजिक कलंक किसी को भी नहीं झेलना चाहिए। ऐसी पीड़ादायक स्थिति से बचने तथा नवजात शिशु के स्वागत और उसके समग्र कल्याण को ध्यान में रखते हुए आवेदिका-आरोपी के पक्ष में न्यायिक विवेक का प्रयोग करना उचित होगा।"
मामले की जांच पूरी हो चुकी है कोर्ट
अदालत ने यह भी कहा कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अन्य आरोपियों के विपरीत, निदा खान के खिलाफ केवल देवलाली कैंप थाने में दर्ज एक ही मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। जबकि इस मामले के सात अन्य आरोपियों के खिलाफ 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच कुल नौ एफआईआर दर्ज की गई थीं। आरोप है, कि निदा खान ने अपनी सहकर्मियों को बुर्का और धार्मिक पुस्तकें दीं तथा उनके मोबाइल फोन में धार्मिक ऐप्स इंस्टॉल करवाए।
क्यों उल्लेखनीय है ये फैसला?
नोट करने वाली बात ये है कि निदा खान के ऊपर हिंदू धर्म के देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगा हुआ है। निदा खान ने भगवान कृष्ण को लेकर भी कई अपशब्द कहे थे जिसका जिक्र पुलिस FIR में मिलता है। ऐसे में कोर्ट ने भगवान कृष्ण का ही उल्लेख करते हुए निदा खान को जमानत दी है। यह एक उल्लेखनीय आदेश है।
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