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Mumbai: प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बिल्डर ने उड़ाया था ड्रोन, अब पुलिस ने दर्ज की FIR

 Published : Jun 17, 2022 12:39 pm IST,  Updated : Jun 17, 2022 12:39 pm IST

Mumbai: मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले शहर में ड्रोन उड़ाते समय कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

PM Modi was on a visit to Mumbai on Tuesday- India TV Hindi
PM Modi was on a visit to Mumbai on Tuesday Image Source : FILE PHOTO

Highlights

  • मंगलवार को पीएम मोदी मुंबई के एकदिवसीय दौरे पर थे
  • उससे पहले सोमवार को बिल्डर ने उड़ाया था ड्रोन
  • पुलिस ने बिल्डर पर FIR दर्ज कर ली है

Mumbai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मुंबई में अपने एकदिवसीय दौरे पर गए थे। आधिकारिक प्रोटोकॉल के अनुसार पीएम के दौरे के दौरान उर उससे कुछ दिनों पूर्व इलाके में किसी भी तरह का ड्रोन आदि नहीं उड़ाया जा सकता। लेकिन सोमवार को एक बिल्डर ने पीएम के दौरे से पहले ड्रोन उड़ाया था। जिसको लेकर अब बिल्डर पर FIR दर्ज हो गई है। 

मुंबई पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार, "इस सप्ताह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से एक दिन पहले शहर में ड्रोन उड़ाते समय कुछ नियमों के उल्लंघन के आरोप में दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।" उन्होंने बताया कि घटना सोमवार को पेडर रोड इलाके में हुई। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘चूंकि प्रधानमंत्री मोदी अगले दिन (मंगलवार को) पेडर रोड के रास्ते शहर के बांद्रा कुर्ला परिसर (बीकेसी) जाने वाले थे, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा कारणों से पूरी सड़क का निरीक्षण किया था। 

पुलिस को मिली थी इलाके में ड्रोन की सूचना 

एक स्थानीय निवासी ने पुलिस को सोमवार को सूचित किया था कि उसने इलाके में एक ड्रोन उड़ते देखा था। उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में सूचना मिलने के बाद, गामदेवी थाने के अधिकारियों ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की कि इस गतिविधि में कौन शामिल था। बाद में, यह पाया गया कि दक्षिण मुंबई में एक प्रमुख बिल्डर ने जमीन के मानचित्रण और विज्ञापन के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया था।’’ अधिकारियों ने बताया कि हालांकि बिल्डर ने ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति मांगी थी और पुलिस ने उसे इसके लिए मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसने ड्रोन उड़ाते समय कुछ शर्तों का उल्लंघन किया। 

उन्होंने बताया कि ड्रोन के बारे में पता चलने के बाद, सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि शहर की पुलिस ने सुरक्षा उपाय के तौर पर ड्रोन रोधी बंदूकें भी तैयार रखी थीं। उन्होंने कहा कि पुलिस आदेश का उल्लंघन करने के कारण बिल्डर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक के विधिवत आदेश की अवज्ञा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में आगे जांच की जा रही है। 

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