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सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए: एनआईए

 Written By: India TV Tech Desk
 Published : Apr 03, 2021 09:05 pm IST,  Updated : Apr 03, 2021 11:51 pm IST

जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियां मिली हैं जिनमें लैपटॉप, डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकार्डर), क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल हैं और उनकी जांच करने की जरूरत है।

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सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद संयुक्त खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए: एनआईए Image Source : PTI

मुंबई। एक अदालत को शनिवार को सूचित किया गया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पता लगाया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के पांच दिन बाद वाजे तथा उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26.50 लाख रुपये निकाले गए। यह राशि 18 मार्च को निकाली गयी। एनआईए ने वाजे के सहयोगी का नाम नहीं लिया। एनआईए ने लेकिन कहा कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए। यह लॉकर वाजे और उनके एक सहयोग के संयुक्त नाम पर है और सहयोगी भी मामले में आरोपी है। 

जांच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियां मिली हैं जिनमें लैपटॉप, डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकार्डर), क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल हैं और उनकी जांच करने की जरूरत है। इसके बाद विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत सात अप्रैल तक बढ़ा दी। एनआईए कारोबारी मनसुख हिरन की मौत के मामले की भी जांच कर रही है। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वाजे को 4 मार्च को "अपराध स्थल’ के पास देखा गया था। पांच मार्च को ठाणे में हिरन का शव मिला था। 

एनआईए ने अदालत को बताया कि दो अप्रैल को एक मर्सिडीज कार जब्त की गयी। एजेंसी ने दक्षिण मुंबई के एक क्लब से एक डायरी भी बरामद की है जिसमें जिक्र किया गया है कि वाजे को एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे वाजे के घर में एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट मिला है और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए वाजे की हिरासत की जरूरत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वाजे का अपने सहयोगी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता और एक संयुक्त लॉकर है। सिंह ने वाजे को और छह दिनों के लिए हिरासत में दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि एनआईए को अभी इस मामले में कई जांच करनी है। 

एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए वाजे के वकील अबद पोंडा ने कहा कि एनआईए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 15 दिन पूरा होने के बाद आरोपी की रिमांड मांग सकती है। पोंडा ने एनआईए की इस दलील को खारिज कर दिया कि वाजे का वर्सोवा में बैंक में कोई संयुक्त खाता रखा था। उन्होंने मांग की कि एनआईए को आरोपियों के नाम और हस्ताक्षर के साथ बैंक खाता खोलने का फॉर्म दिखाना चाहिए जिसे एजेंसी ने स्वीकार नहीं किया।

वाजे ने कोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी समस्या का किया जिक्र

इस बीच, वाजे ने अदालत में कहा कि उन्हें हृदय संबंधी कुछ समस्याएं हैं और रविवार को उन्हें दौरा (स्ट्रोक) आया था। वाजे ने किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से जांच कराने का अनुरोध किया। वाजे के वकील ने अदालत में कहा कि उनके हृदय में एक रुकावट है जिसका इलाज केवल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से ही किया जा सकता है। हालांकि एनआईए ने कहा कि उन्होंने जांच करायी है और वाजे का हृदय सामान्य रूप से काम कर रहा है। 

वाजे की एनआईए हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ाई गयी

मुंबई की एक अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने तथा कारोबारी मनसुख हिरन की मौत के मामले में निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की एनआईए की हिरासत सात अप्रैल तक बढ़ा दी। इस मामले में 13 मार्च को गिरफ्तार किये गये वाजे को रिमांड समाप्त होने के बाद यहां विशेष एनआईए अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने छह और दिन के लिए वाजे की रिमांड की मांग की थी।

एनआईए के वकील, अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि एजेंसी ने सीसीटीवी फुटेज के डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग (डीवीआर) और लैपटॉप जैसे साक्ष्य जब्त कर लिये हैं और इनकी पड़ताल की जरूरत है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वाजे की हिरासत सात अप्रैल तक बढ़ा दी। अंबानी के घर के नजदीक 25 फरवरी को एक स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें मिली थीं। मनसुख हिरन ने तब दावा किया था कि यह कार एक सप्ताह पहले चोरी की गयी थी और उस समय उनके पास थी। बाद में हिरन पांच मार्च को ठाणे के एक क्रीक में मृत मिले थे।

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