असम के इन 3 जिलों में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, कर्मचारियों के लिए भी हुआ बड़ा ऐलान
असम के इन 3 जिलों में 24 घंटे खुली रहेंगी दुकानें, कर्मचारियों के लिए भी हुआ बड़ा ऐलान
Edited By: Subhash Kumar@ImSubhashojha
Published : Mar 21, 2025 11:54 am IST,
Updated : Mar 21, 2025 11:54 am IST
असम के 3 जिलों में दुकानों और प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोले रखने का फैसला किया गया है। सीएम हिमंत ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। राज्य में कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान हुआ है।
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सीएम हिमंत ने किए बड़े ऐलान।
असम की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। असम के गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में दुकानों को 24 घंटे और पूरे हफ्ते खोले रखने का फैसला किया गया है। हालांकि, सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने ये भी साफ कर दिया है कि यह फैसला शराब की दुकानों और बार के लिए लागू नहीं है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है।
असम कैबिनेट के बड़े फैसले
असम कैबिनेट ने गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर नगर निगम क्षेत्रों में 24/7 के आधार पर दुकानों और प्रतिष्ठानों के चालू रखने की मंजूरी दे दी है।
नगर निगम क्षेत्रों या राज्य राजमार्गों में दुकान/प्रतिष्ठान सुबह 2:00 बजे तक खुले रह सकते हैं।
नगर निगम क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य जिलों और छोटी सड़कों पर दुकान/प्रतिष्ठान रात 11:00 बजे तक खुले रह सकते हैं।
इस निर्णय से राज्य की अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण होगा। इसके साथ ही प्रदेश में बिजनेस, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक व्यापार और श्रम रुझानों के साथ तालमेल होगा।
Image Source : PTIअसम सरकार का फैसला।
कर्मचारियों के लिए भी बड़ा ऐलान
असम सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिस में ये भी कहा गया है कि किसी भी वयस्क कर्मचारी को सप्ताह में 48 घंटे या दिन में 9 घंटे से अधिक काम करने की मंजूरी नहीं होगी।
किसी भी कर्मचारी को लगातार 5 घंटे से अधिक काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि उन्हें आधे घंटे से कम का ब्रेक न दिया गया हो।
दिन में 9 घंटे या सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम को ओवरटाइम माना जाएगा।
3 महीने की अवधि में ओवरटाइम घंटों की कुल संख्या 125 घंटे से अधिक नहीं होगी।
अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए उपलब्ध अन्य सभी सुरक्षा उपाय समान बने रहेंगे।