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देश के इस राज्य में CM, मंत्री और विधायकों की बल्ले-बल्ले, 100 फीसदी बढ़ेगा वेतन, विधानसभा में प्रस्ताव पारित

Edited By: Niraj Kumar @nirajkavikumar1 Published : Jan 15, 2025 06:21 pm IST, Updated : Jan 15, 2025 06:21 pm IST

विधानसभा में सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधानसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया।

Tripura Assembly- India TV Hindi
Image Source : SOCIAL MEDIA त्रिपुरा विधानसभा

अगरतला :  त्रिपुरा में मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की बल्ले बल्ले हो गई है। वेतन बढ़ोत्तरी से जुड़ा बिल त्रिपुरा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस बिल में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सदन के अध्यक्ष और विधायकों के वेतन, भत्तों और पेंशन में लगभग 100 फीसदी की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है। विधेयक में मुख्यमंत्री को 97,000 रुपये का मासिक वेतन और 13,000 रुपये का सत्कार भत्ता, जबकि मंत्रियों और विपक्ष के नेता को 12,000 रुपये प्रति माह के भत्ते के साथ 95,000 रुपये वेतन तथा विधायकों को 12,000 रुपये प्रति माह के भत्ते के साथ 93,000 रुपये वेतन देने का प्रावधान किया गया है। राज्य में पहले मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को 50,000 से 48,000 रुपये तक वेतन मिलता था। 

 वेतन, भत्ते संबंधित विधेयक पारित

संसदीय कार्य मंत्री रतन लाल नाथ ने विधानसभा में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, मुख्य सचेतक और विधायकों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि विधायकों के वेतन और पेंशन में लगभग 100 फीसदी की बढ़ोतरी “शत प्रतिशत उचित” नहीं थी। उन्होंने कहा, “सांसदों के वेतन और पेंशन में नियमित अंतराल पर बढ़ोतरी करना सामान्य बात है, लेकिन यह प्रक्रिया उचित तरीके से की जानी चाहिए। हालांकि, मैं सांसदों को मिलने वाले वेतन-भत्तों व अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के खिलाफ नहीं हूं।” 

मेडिकल बिल पर ऊपरी सीमा लागू करने की मांग 

कांग्रेस के सीनियर MLAs सुदीप रॉय बर्मन ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल में खामियों की ओर इशारा किया और सुधार के लिए सांसदों के चिकित्सा बिल पर ऊपरी सीमा लागू करने की मांग की। बर्मन ने कहा, “बताया जा रहा है कि कुछ MLA  चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के रूप में हर महीने 25,000 रुपये से 30,000 रुपये हासिल कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास बीमार MLA हैं। MLAs के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के संबंध में एक ऊपरी सीमा लागू होनी चाहिए।” हालांकि, संसदीय कार्य मंत्री ने विधेयक का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि बढ़ोतरी के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों को सबसे कम वेतन और भत्ते मिलेंगे। 

उन्होंने कहा, “हमने छह साल के अंतराल के बाद अपने MLAs के लिए संशोधित वेतन, पेंशन और अन्य लाभों का प्रस्ताव रखा है। हमारे मंत्री और MLA राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्हें सरकार से समर्थन की जरूरत है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की गई है।” (इनपुट-भाषा)

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