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दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत! अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां नहीं होंगी स्क्रैप, मिलेगा NOC

दिल्ली में पुराने वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां स्क्रैप नहीं होंगी। दिल्ली सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है।

Written By : Bhaskar Mishra Edited By : Shivendra Singh Published : Oct 30, 2025 07:01 pm IST, Updated : Oct 30, 2025 07:14 pm IST
दिल्ली में अब पुरानी...- India TV Paisa
Photo:PTI दिल्ली में अब पुरानी गाड़ियों को मिलेगा NOC

राजधानी दिल्ली के वाहन मालिकों को रेखा गुप्ता की सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने ऐसा नियम बदल दिया है जिससे इन पुरानी गाड़ियों को दोबारा किसी दूसरे राज्य में रजिस्टर कराने का रास्ता खुल गया है।

आपको बता दें कि पहले नियम यह था कि अगर आपकी गाड़ी दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उसकी उम्र 10 (डीजल) या 15 (पेट्रोल) साल से ज्यादा हो चुकी है, तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) केवल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एक साल के भीतर ही मिलती थी। लेकिन अब इस एक साल की समय सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब पुरानी गाड़ियों के मालिक कभी भी NOC के लिए आवेदन कर सकते हैं, चाहे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन खत्म हुए कई साल क्यों न हो गए हों।

वाहन मालिकों को क्या फायदा?

NOC मिलने के बाद वाहन मालिक अपनी गाड़ी को किसी दूसरे राज्य में दोबारा रजिस्टर करा सकते हैं, जहां ऐसी गाड़ियों पर बैन नहीं है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी, बल्कि दिल्ली की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों की संख्या भी घटेगी। इससे प्रदूषण कंट्रोल में भी मदद मिलेगी और गाड़ियों की स्क्रैपिंग को लेकर चल रही परेशानी भी कम होगी।

1 नवंबर से दिल्ली में नहीं चलेंगी ऐसी गाड़ियां

दिल्ली में तेजी से बढ़ते हवा के प्रदूषण को काबू करने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के आदेश पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से राजधानी की सीमाओं पर BS-VI स्टैंडर्ड से पुरानी बाहरी राज्यों की कमर्शियल गाड़ियों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। विभाग लोगों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है। यह फैसला खासतौर पर सर्दियों में एयर क्वालिटी के खतरनाक लेवल पर पहुंचने से रोकने के मकसद से लिया गया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने इस बारे में सार्वजनिक सूचना भी जारी कर दी है।

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