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बैंक कर्जदार के बचत खाते से कर सकते हैं बकाया लोन की वसूली, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

 Published : Jun 18, 2016 04:14 pm IST,  Updated : Jun 18, 2016 04:14 pm IST

बैंक द्वारा यदि कोई कर्जदार बकाया लोन का भुगतान करने में विफल रहता है तो बैंक उस कर्जदार के बचत बैंक खाते से बकाया लोन की रिकवरी कर सकते हैं।

बैंक कर्जदार के बचत खाते से कर सकते हैं बकाया लोन की वसूली, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश- India TV Hindi
बैंक कर्जदार के बचत खाते से कर सकते हैं बकाया लोन की वसूली, मद्रास हाईकोर्ट ने दिया आदेश

नई दिल्‍ली। बैंक द्वारा बार-बार सूचित करने के बाद भी यदि कोई कर्जदार बकाया लोन का भुगतान करने में विफल रहता है तो बैंक उस कर्जदार के बचत बैंक खाते से बकाया लोन की रिकवरी कर सकते हैं। यह व्‍यवस्‍था मद्रास हाईकोर्ट की बेंच ने अपने एक आदेश के तहत दी है।

जस्टिस एम वेणुगोपाल ने रिटायर्ड तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी द्वारा दायर रिट पिटीशन रद्द कर दी, जिसमें उसने राष्‍ट्रीकृत बैंक द्वारा उसके बचत खाता एकाउंट से उसके पेंशन राशि से कृषि लोन की वसूली पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने यह पाया कि बैंक उसके बचत बैंक एकाउंट से बकाया लोन की वसूली के लिए अपनी जगह सही हैं, क्‍योंकि लोन लेते वक्‍त कर्जदार ने यह अधिकारी बैंक को स्‍वयं दिया था।

याचिकाकर्ता और उसके पुत्र ने संयुक्‍तरूप से 75,000 रुपए का कृषि लोन अक्‍टूबर 2012 में एक बैंक से लिया था। उन्‍होंने दो साल के हॉलीडे पीरियड के बाद इस लोन को अप्रैल 2015 से 10 मासिक किस्‍तों में लौटाने की बात कही थी। बैंक द्वारा कई बार याद दिलाने के बाद भी उन्‍होंने लोन का भुगतान नहीं किया। इस लोन के एनपीए में बदल जाने के बाद बैंक ने लोन एग्रीमेंट के तहत लोन की रिकवरी के अन्‍य संभावित रास्‍तों को तलाशना शुरू कर दिया।

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