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फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अगर 30 जून तक जमा नहीं कराया PAN या फॉर्म-60

अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 30 जून के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने सभी को 30 जून तक PAN नंबर अपडेट कराने को कहा है

Ankit Tyagi Ankit Tyagi
Updated on: April 07, 2017 15:05 IST
फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अगर 30 जून तक जमा नहीं कराया PAN या फॉर्म-60- India TV Paisa
फ्रीज हो सकता है आपका बैंक अकाउंट, अगर 30 जून तक जमा नहीं कराया PAN या फॉर्म-60

नई दिल्‍ली। अगर आपने बैंक में PAN नंबर नहीं दिया है तो 30 जून के बाद आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। बैंकों ने अपने खाताधारकों को 30 जून तक पैन डिटेल्‍स अपडेट कराने को कहा है। साथ ही, जिन लोगों के पास PAN कार्ड नहीं उन्हें फॉर्म-60 भरना होगा।सरकारी बैंकों ने अपने कस्‍टमर्स को पैन डिटेल्‍स मुहैया कराने के लिए लेटर भेज दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले बैंकों ने 28 फरवरी तक पैन कार्ड अपडेट करने की डेडलाइन तय की थी।
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पैन कार्ड नहीं है तो भरें फार्म 60
  •  बैंकों ने अपने कस्‍टमर्स को पत्र लिख कर कहा है कि अपना पैन नंबर अपनी ब्रांच में रजिस्‍टर्ड कराएं।
  • अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फार्म 60 भरें।
  • बैंक ने इसके लिए पिछले सप्‍ताह इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंं की ओर से जारी किए गए निर्देश का हवाला दिया है जिसमें बैंक अकाउंट होल्‍डर्स के लिए 28 फरवरी तक पैन डिटेल्‍स देना मैंडेटरी किया गया था।
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 KYC होने के बावजूद देना होगा PAN
  • बैंक की ओर से साफ किया गया है कि पैन डिटेल्‍स केवाईसी मानकों को पूरा करने वाले बैंक अकाउंट के लिए भी जरूरी है।
  • जिन लोगों का पैन कार्ड नहीं है वे फार्म 60 भर कर जमा कर सकते हैं।
  • फार्म 60 यह डिक्‍लेयर करने के लिए भरा जाता है कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है।
  • इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने बैंक और पोस्‍ट ऑफिस अकाउंट होल्‍डर्स के लिए 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्‍स देने को कहा था।
 जनधन खातों के लिए जरूरी नहीं PAN
  • इनकम टैक्‍स डिपॉर्टमेंट ने साफ किया है कि जनधन अकाउंट सहित जीरो बैलेंश वाले अकाउंट के लिए अनिवार्य रूप से पैन डिटेल्‍स देने का नियम लागू नहीं होगा।

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