Thursday, December 12, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. बेनामी संपत्ति कानून के तहत आयकर विभाग ने पकड़ी 3500 करोड़ की संपत्ति, जमीन से लेकर ज्वैलरी और बैंक खाते जब्त

बेनामी संपत्ति कानून के तहत आयकर विभाग ने पकड़ी 3500 करोड़ की संपत्ति, जमीन से लेकर ज्वैलरी और बैंक खाते जब्त

900 से ज्यादा मामलों में संपत्ति जब्त की गई है, जब्त की गई संपत्ति में जमीन, फ्लैट, दुकान, ज्वैलरी, गाड़ियां, बैंक खातों में डिपॉजिट तथा फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।

Reported by: Manoj Kumar @kumarman145
Updated : January 11, 2018 13:33 IST
Benami properties - India TV Paisa
Benami properties of more than Rs 3500 crore in more than 900 cases attached

नई दिल्ली। बेनामी संपत्ति रखने वालों के खिलाफ आयकर विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति कानून (Benami Property Transaction Act) के तहत अबतक 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति जब्त की है। गुरुवार को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। कुल जब्त हुई 3500 करोड़ रुपए की संपत्ति में 2900 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेनामी संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के लिए आयकर विभाग ने मई 2017 में अपने जांच निदेशालय के तहत देशभर में 24 बेनामी निरोधक इकाइयां (Benami Prohibition Units) स्थापित की हैं। इन इकाइयों के तहत हुई कार्रवाई में यह संपत्ति जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक आयकर विभाग के प्रयासों की बदौलत बेनामी संपत्ति कानून के तहत 900 से ज्यादा मामलों में संपत्ति जब्त की गई है, जब्त की गई संपत्ति में जमीन, फ्लैट, दुकान, ज्वैलरी, गाड़ियां, बैंक खातों में डिपॉजिट तथा फिक्स डिपॉजिट शामिल हैं।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक बेनामी संपत्ति के 2 मामलों में पता चला है कि नोटबंदी के बाद पैसों को ठिकाने लगाने के लिए कंपनी ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के अलग-अलह बैंक खातों में 39 करोड़ रुपए जमा किए थे और बाद में कंपनी ने पैसों को वापस अपने खातों में ट्रांस्फर करवा लिया। इन मामलों में बेनामी कानून के तहत संपत्ति जब्त की गई है। एक अन्य मामले में रियल एस्टेट कंपनी की 50 एकड़ जमीन खरीद का पता चला है, जमीन की खरीद बेनामीदारों के नाम पर थी। 

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement