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अनिवार्य ऑडिट वाले करदाताओं को राहत, 15 अक्‍टूबर तक बढ़ी टैक्‍स रिटर्न की तारीख

 Written By: India TV Paisa Desk
 Published : Sep 24, 2018 05:58 pm IST,  Updated : Sep 24, 2018 06:14 pm IST

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टेक्‍सेस (सीबीडीटी) ने आदेश जारी करते हुए इन लोगों के लिए टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर करने का फैसला किया है।

Tax Return - India TV Hindi
Tax Return 

नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने सोमवार को उन करदाताओं को बड़ी राहत दी है जिन्‍हें अपना अकाउंट को अनिवार्य रूप से ऑडिट करवाना जरूरी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टेक्‍सेस (सीबीडीटी) ने आदेश जारी करते हुए इन लोगों के लिए टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 अक्‍टूबर करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इन्‍हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करने के लिए 15 अक्‍टूबर तक की मोहलत दी है।

इससे पहले एक प्रतिनिधि मंडल ने सीबीडीटी से मुलाकात कर इस अंतिम तिथि को बढ़ोन की मांग की थी। सीबीडीटी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को 30 सितंबर 2018 से बढ़ाकर अब 15 अक्‍टूबर 2018 कर दिया गया है।

आपको बता दें कि सामान्‍य करदाताओं के मामले में भी इस बार सीबीडीटी ने एक महीने की राहत दी थी। पहले समान्‍य करदाताओं के लिए टैक्‍स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। जिसे पूरे एक महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्‍त कर दिया गया था। वहीं केरल के बाढ़ पीडि़तों को 15 सितंबर तक की मोहलत दी गई थी।

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