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सरकार का नया आदेश, भारत में 182 दिन से अधिक रहने वाले विदेशियों के लिए अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

 Written By: Ankit Tyagi
 Published : Apr 06, 2017 08:33 am IST,  Updated : Apr 06, 2017 08:33 am IST

CBDT ने कहा है कि जो विदेशी 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं। अब उनके लिए आधार कार्ड जरूरी है।

सरकार का नया आदेश, भारत में 182 दिन से अधिक रहने वाले विदेशियों के लिए अनिवार्य हुआ आधार कार्ड- India TV Hindi
सरकार का नया आदेश, भारत में 182 दिन से अधिक रहने वाले विदेशियों के लिए अनिवार्य हुआ आधार कार्ड

नई दिल्ली। बुधवार को सरकार ने कहा कि भारत में रहकर नौकरी या बिजनेस करने वाले विदेशियों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है। नए नियमों में कहा गया है कि जो विदेशी 182 दिनों से अधिक समय से यहां रह रहे है और भारत में इनकम टैक्स भरते हैं। उन्हें जल्दी से जल्दी अपना आधार कार्ड बनवाना होगा।

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सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने स्टेटमेंट में कहा है कि 

जो प्रवासी (विदेशी) 12 महीनों में 182 दिन या इससे अधिक दिनों से भारत में रह रहे हैं और यहां टैक्स चुका रहे हैं उन्हें आधार कार्ड के लिए आवेदन जरूरी है। अभी तक बहुत से प्रवासी यह उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें आधार से छूट मिल सकती है।

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क्या कहता है नया कानून

  • कानून के तहत निवासी से तात्पर्य उन लोगों से है जो नामांकन के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले कम से कम 12 महीने या कुल 182 दिन तक भारत में रहे हैं।
  • आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी की लक्षित आपूर्ति, लाभ और सेवा) कानून, 2016 के तहत सिर्फ निवासी को ही आधार नंबर प्राप्त करने का अधिकार है।
  • आधिकारिक बयान में कहा गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आधार या नामांकन आईडी का ब्योरा उन लोगों को देना होगा जो आधार नंबर पाने के पात्र हैं। आयकर कानून की धारा 139 एए के तहत आधार नंबर देना उन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होगा जो आधार कानून, 2016 के मुताबिक निवासी नहीं हैं।

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