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होंडा मोटरसाइकिल के खिलाफ जांच करेगा प्रतिस्पर्धा आयोग, गैर-प्रतिस्‍पर्धी अनुबंध का आरोप

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग( सीसीआई) ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जांच का आदेश दिया है।

Written by: Sachin Chaturvedi @sachinbakul
Published : Mar 15, 2018 08:40 pm IST, Updated : Mar 15, 2018 08:40 pm IST
honda- India TV Paisa
honda

नयी दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग( सीसीआई) ने होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। यह आदेश कंपनी का अपने डीलरों के साथ किये जाने वाले अनुबंध में कई गैर- प्रतिस्पर्धी प्रावधान किये जाने को लेकर दिया गया है।

होंडा मोटरसाइकिल पर आरोप है कि वह डीलरशिप अनुबंध के मानक फॉर्म के जरिये आगे भी अनुबंध में बंधे रहने के साथ ही पुनर्बिक्री की कीमत बनाये रखने का अनुबंध लागू करने तथा डिस्काउंट पर नियंत्रण रखती है।

आयोग ने प्रथमदृष्ट्या प्रतिस्पर्धी प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कंपनी के खिलाफ विस्तृत जांच का निर्णय लिया हैं। कंपनी के खिलाफ एक अन्य आरोप है कि उसने बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग किया है तथा अनुचित शर्तें थोपी हैं।

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