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No Ban: सरकार के प्रतिबंध पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फाइजर जारी रखेगी कफ सीरप कोरेक्‍स की बिक्री

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फार्मा कंपनी फाइजर को सरकार के प्रतिबंध से अंतरिम राहत प्रदान की है। कंपनी कोरेक्‍स की बिक्री जारी रख सकती है।

Abhishek Shrivastava Abhishek Shrivastava
Updated on: March 14, 2016 18:29 IST
No Ban: सरकार के प्रतिबंध पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फाइजर जारी रखेगी कफ सीरप कोरेक्‍स की बिक्री- India TV Paisa
No Ban: सरकार के प्रतिबंध पर दिल्‍ली हाईकोर्ट ने लगाई रोक, फाइजर जारी रखेगी कफ सीरप कोरेक्‍स की बिक्री

नई दिल्‍ली। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने सोमवार को फार्मा कंपनी फाइजर को सरकार के प्रतिबंध से अंतरिम राहत प्रदान की है। इस राहत के बाद कंपनी अब अपने लोकप्रिय कफ सीरप कोरेक्‍स की बिक्री अंतिम आदेश के आने तक जारी रख सकती है। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह कंपनी के खिलाफ आक्रामक कदम न उठाए। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी।

जस्टिस राजीव सहाय ने कहा कि कंपनी पिछले 25 सालों से कफ सीरप बेच रही है इस आधार पर उसे अंतरिम राहत दी जाती है। कोर्ट ने स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय को नोटिस जारी कर कहा है कि विशेषज्ञ समिति ने देशभर में जिन 300 दवाओं के प्रतिबंध की सिफारिश की थी उनकी जाचं के लिए क्‍या कदम उठाए गए उसकी स्‍टेटस रिपोर्ट भी न्‍यायालय के समक्ष पेश करे। फाइजर ने सरकार के आदेश के खिलाफ दिल्‍ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि अधिसूचना जारी करने से पहले न तो उसे कोई नोटिस दिया गया और न कोई सुनवाई हुई।

इससे पहले सरकार ने क्लोफेनिरामाइन मेलिएट और कोडीन सीरप के निश्चित मात्रा में मिश्रण पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी कर 10 मार्च से इस मिश्रण वाली सभी दवाओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। फाइजर ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि सरकार ने 10 मार्च 2016 को जारी नोटिफिकेशन में क्लोफेनिरामाइन मेलिएट और कोडीन सीरप के निश्चित मात्रा में मिश्रण की बिक्री और सप्लाई पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। फाइजर ने कहा, इसके मद्देनजर कंपनी ने कोरेक्स का विनिर्माण और इसकी बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी है। फाइजर ने कहा कि कोरेक्स भारत में स्थापित प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा मानदंडों का पालन करता है और कंपनी अपने पास उपलब्ध विकल्पों पर विचार कर रही है।

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