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दिल्ली हाईकोर्ट में फेसबुक-व्हाट्सऐप की हार, सीसीआई जांच के खिलाफ याचिका हुई खारिज

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और इसके इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हॉट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

Edited by: India TV Paisa Desk
Published : Apr 22, 2021 11:54 am IST, Updated : Apr 22, 2021 11:54 am IST
दिल्ली हाईकोर्ट में...- India TV Paisa
Photo:AP

दिल्ली हाईकोर्ट में फेसबुक-व्हाट्सऐप की हार, सीसीआई जांच के खिलाफ याचिका हुई खारिज

दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और इसके इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हॉट्सएप को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। फेसबुक और व्हाट्सऐप ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा नई निजता नीति की जांच के लिए जारी आदेश को चुनौती दी है। गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया कंपनियों की इस याचिका को खारिज कर दिया। अब सीसीआई नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच करेगी।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की अदालत ने 13 अप्रैल को फेसबुक और व्हॉट्सएप की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इसके बाद अदालत ने कहा था कि सीसीआई प्रभुवत्व वाली स्थिति के दुरुपयोग की जांच को प्रतिबिंबित नहीं करता। ऐसा लगता है कि ग्राहकों की निजता को लेकर चिंतित है।

सीसीआई ने अदालत में तर्क दिया कि व्हॉट्सएप नई निजी निजता नीति के तहत बहुत अधिक आंकड़े एकत्र कर सकता है और लक्षित विज्ञापन के दायरे में और उपयोगकर्ताओं को लाने के लिए ग्राहकों की अवांछित निगरानी कर सकता है जो कथित प्रभुत्ववादी प्रभाव का दुरुपयोग होगा। फेसबुक और व्हॉट्सएप ने सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी नई निजता नीति के जांच करने के आदेश दिए हैं।

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