Wednesday, April 24, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. पैसा
  3. बिज़नेस
  4. चुनावी बांड के पहले चरण की बिक्री होगी 1 से 10 मार्च तक, SBI की 4 शाखाओं से की जा सकेगी खरीदारी

चुनावी बांड के पहले चरण की बिक्री होगी 1 से 10 मार्च तक, SBI की 4 शाखाओं से की जा सकेगी खरीदारी

मंत्रालय ने कहा कि इन बांडों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकेगा। सरकार ने इस साल दो जनवरी को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था।

Abhishek Shrivastava Edited by: Abhishek Shrivastava
Published on: February 22, 2018 21:06 IST
sbi- India TV Paisa
sbi

नई दिल्ली। चुनावी बांड (इलेक्टोरल बांड्स) के लिए पहले चरण की बिक्री 1 से 10 मार्च तक की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी। मंत्रालय ने कहा कि इन बांडों को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की प्राधिकृत शाखाओं से खरीदा जा सकेगा। सरकार ने इस साल दो जनवरी को चुनावी बांड योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना के प्रावधानों के तहत कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या कोई भी ऐसी इकाई जिसकी स्थापना देश में हुई है, चुनावी बांड खरीद सकती है।

एसबीआई को शुरुआत में अपनी चार प्राधिकृत शाखाओं पर चुनावी बांड जारी करने या उसे भुनाने की अनुमति दी गई है। चार महानगरों नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई स्थित स्टेट बैंक की चार प्रमुख शाखाओं में इस बांडों की बिक्री की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि इस योजना की पहली खेप मार्च, 2018 में जारी की जाएगी। यह 2018 की पहली तिमाही के लिए होगी। पहले इसे जनवरी, 2018 में जारी किया जाना था। इसी के अनुरूप पहली खेप की बिक्री एक से 10 मार्च तक की जाएगी।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के बजट में योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सिर्फ ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्हें पिछले लोकसभा चुनाव या राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम एक प्रतिशत मत मिला है, वही चुनावी बांड पाने के पात्र होंगे। मंत्रालय ने कहा कि कोई भी पात्र राजनीतिक दल किसी अधिकृत बैंक की शाखा में बैंक खाते के जरिये इसे भुना सकेगा। कोई भी एक व्यक्ति अकेले या संयुक्त रूप से या अन्य लोगों के साथ मिलकर चुनावी बांड खरीद सकता है।

चुनावी बांड को राजनीतिक दलों को मिलने वाले नकद चंदे के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इससे राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता आने की उम्मीद है। जारी किए जाने की तारीख से 15 दिन तक चुनावी बांड वैध होगा। वैधता की अवधि समाप्त होने के बाद किसी राजनीतिक दल को इसके लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दल जिस दिन अपने खाते में बांड जमा कराएगा उसी दिन ही राशि उनके खाते में डाल दी जाएगी।

Latest Business News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Business News in Hindi के लिए क्लिक करें पैसा सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement